गूगल को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को झटका लगा है. कंपीटिशन कमीशन (CCI) की तरफ से लगाए गए 1338 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गूगल को जुर्माने की 10 फीसदी रकम एक हफ्ते में जमा कराने के लिए कहा है. कंपीटिशन कमीशन नेएंड्रॉयड एप्लिकेशन के जरिए प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यापार के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने साथ ही दखल देने से मना करते हुए एनसीएलटी से कहा कि वह गूगल की अपील का 31 मार्च तक निपटारा करें.
सीसीआई ने बुधवार (19 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कि प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल एंड्रायड मामले में कई बाजारों में अपने दबदबे की स्थिति के कथित दुरुपयोग का मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है.