विधानसभा चुनाव आचार संहिता
अक्षरविश्व न्यूज . उज्जैन नेताजी को ठहरने के लिए सरकारी सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस की सुविधा नहीं मिलने वाली है। आराम के लिए होल्टस में शरण लेना होगी। इसके लिए अलग-अलग दर निर्धारित कर दी गई है।
आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव आचार संहिता के दायरे में जिलों,विकासखंड व अन्य स्थानों पर बनाए गए सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस भी रहेंगे। इन स्थलों की गतिविधियों पर भी नजर रखने के निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कलेक्टरों को दिए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जिले के सभी विश्राम भवनों को अधिग्रहीत किया जा चुका है।
विश्राम गृह भवनों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी को नियम और निर्देशों का पालन करने के निर्देश के साथ ही हिदायत दी गई है कि विश्राम गृहों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन कराना होगा। जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना विश्रामगृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा। एसडीएम संबंधित नियंत्रणकर्ता के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र के विश्राम गृहों पर आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
हर कमरे की अलग दर
चुनाव प्रचार के लिए बाहर से आने वाले नेताओं को विश्राम के लिए सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। निजी होटल्स या रेस्ट हाउस के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कक्ष के लिए अलग-अलग दर तय की गई है।
राजनेताओं के वक्तव्यों पर रहेगी नजर
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश में कलेक्टर्स से कहा है कि निर्वाचन गतिविधियों में संलग्न विभिन्न राजनैतिक दलों व उनके कार्यकर्ताओं द्वारा आम सभा, जुलूस, रैली आदि का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राजनैतिक दलों, व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार के दौरान एक दूसरे के विरुद्ध उत्तेजक शब्दों का प्रयोग करने की संभावना है, जिससे तनाव पूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है। इसलिए इस पर नजर रखी जाए।
कमरे बेड दर
नान एसी सिगल 900 रु.
डबल 1000 रु.
एसी सिंगल 1300 रु.
डबल 1500 रु.