इंदौर की तर्ज पर उज्जैन में कॉमर्शियल प्रॉपर्टियों पर टैक्स

अब स्लैब के अनुसार टैक्स
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अब 15 मई तक संपत्तिकर जमा करने पर भी मिलेगी 6त्न छूट

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन महाकाल नगरी उज्जैन में भी अब इंदौर महानगर जैसा कॉमर्शियल टैक्स चुकाना होगा। नगर सरकार ने रेसिडेंशियल (घरेलू) प्रॉपर्टियों पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टियों पर टैक्स के लिए स्लैब तय कर दिया है। 1 अप्रैल से नई टैक्स प्रणाली लागू होगी।
नगर निगम अब तक कॉमर्शियल प्रॉपर्टियों से एक समान 8 प्रतिशत टैक्स ही वसूलता था, लेकिन अब बड़ी प्रॉपर्टी के मालिकों पर टैक्स का भार बढ़ जाएगा। सोमवार को हुई एमआईसी ने नई कर प्रणाली को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए प्रॉपर्टी की कीमत के अनुसार टैक्स भरना पड़ेगा। समय पर टैक्स जमा करने वालों के लिए नया प्रावधान यह किया गया है कि अब 15 मई तक भी टैक्स जमा कर 6 फीसदी की छूट प्राप्त कर सकेंगे। निगम ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टियों पर टैक्स की व्यवस्था यथावत रखी है।
इन स्थानों पर बढ़ेगा टैक्स
निगम ने शहर के विभिन्न स्थानों को परिक्षेत्र 1 से 5 तक बांट रखा है। परिक्षेत्र के नंबर 5 से 1 तक बढ़ते क्रम में टैक्स निर्धारित होता है। नई कर प्रणाली में इन क्षेत्रों का परिक्षेत्र बदला गया है। हरसिद्धि मार्ग, चौबीस खंबा मार्ग, जवाहर मार्ग व्यायामशाला की गली, रामचंद्र बाबा श्रेवणी मार्ग, खुर्रम शाह मार्ग और गालियां को परिक्षेत्र 2 से 1 किया है जबकि जयसिंहपुरा मार्ग, महाकाल मार्ग की गलियां, बेगमपुरा मार्ग और गालियां, रामघाट मार्ग और गालियां, चौबीस खंबा मार्ग और उसकी गालियां को परिक्षेत्र 3 से 1 के दायरे में कर दिया है।
अप्रैल से लागू होगी नई कर प्रणाली
निगम की नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इसमें कुछ नए प्रावधान इंदौर महानगर की तर्ज पर किए हैं। कमर्शियल टैक्स के लिए स्लैब लागू किया गया है।
रजत मेहता, एमआईसी सदस्य
अब यह स्लैब लगेगा
जहां कर योग्य संपत्ति मूल्य 6 हजार तक हो वहां कर मुक्त (केवल समेकित कर लगेगा)
जहां कर योग्य संपत्ति मूल्य 6001 से 36 हजार तक हो वहां कर योग्य संपत्ति का 8त्न लगेगा।
जहां कर योग्य संपत्ति मूल्य 36001 से 60 हजार तक हो वहां कर योग्य संपत्ति का 9त्न लगेगा।
जहां कर योग्य संपत्ति मूल्य 60 हजार से अधिक हो वहां कर योग्य संपत्ति का 10 प्रतिशत लगेगा।
कर छूट की सीमा अब यह
1 से 15 मई तक संपत्तिकर जमा कराने पर 6 प्रतिशत की छूट।
16 मई से 15 जून तक संपत्तिकर जमा कराने पर 5 प्रतिशत की छूट।
16 जून से 15 जुलाई मई तक संपत्तिकर जमा कराने पर 4 प्रतिशत की छूट।









