39 लाख का मादक पदार्थ व 37 लाख से अधिक की अवैध शराब भी पकड़ी
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन लोकसभा चुनाव व आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा शहर में जिले के सीमावर्ती थानों के अंतरराज्यीय सीमा बॉर्डर चेक पोस्ट पर सख्ती से वाहन चैकिंग,संदिग्धो की चैकिंग करने असामाजिक तत्वों, गुंडे बदमाशों की धड़पकड़ कर आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए।
इसी क्रम में दिनांक 17.03.24 से 10.05.24 तक की अवधि में जिले के समस्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रथक-प्रथक चैकिंग पॉइंट पर चौबीस घंटे वाहन व संदिग्ध व्यक्ति की सघनता से चैकिंग कर विगत दिनों में अवैध शराब परिवहन करने पर कुल 13470.98 लीटर देसी शराब, 363.12 लीटर अंग्रेजी शराब कीमती करीब 37,80,000 रुपये जप्त किया जाकर आबकारी अधिनियम के तहत 483 प्रकरण में 499 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।
मादक पदार्थ कीमती करीब 39,17,000 रूपये का बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। बिना दस्तावेजों के चांदी का परिवहन करने पर चिमनगंज क्षेत्र में एफएसटी टीम ने 9.6 किलोग्राम चांदी करीब 48,5392 रू की जप्त कर विधिवत कार्यवाही की गई। आचार संहिता के दौरान बिना दस्तावेजों के 50,000 रू से अधिक राशि रख परिवहन करने पर चालकों करीब 9,21,500 रूपये को बरामद कर प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है।
साथ ही साथ अवैध रूप से हथियारों की तस्करी करने, यातयात नियमों का उल्लंघन करने, शराब पीकर वाहन चलाने,सार्वजनिक स्थानों पर शराब,मादक पदार्थ का सेवन करने वाले आरोपियों/चालकों के विरुद्ध भी निरंतर कार्यवाही जा रही है।
उज्जैन : दो बाइक पर अवैध तरीके से ले जा रहे थे 123 लीटर अवैध देशी शराब, एक पकड़ाया, दो फरार
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा आचार संहिता प्रभावशील होने से शहर में अवैध रूप से शराब, मादक पदार्थ व अन्य नशे की सामग्री का परिवहन करने वाले आरोपियों की धड़पकड़ हेतु निर्देशित किया गया।
इसी क्रम में थाना माकड़ोन पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई 3 आरोपी मोटर सायकल से अवैध शराब परिवहन कर रहे है। मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए सुवास गुणाखेड़ी के बीच स्थित पुलिया ने एक तस्कर को हिरासत में लिया जाकर 123 लीटर अवैध शराब व घटना में प्रयुक्त वाहन मौके से बरामद की गई, दो आरोपी मोटर सायकल छोड़कर मौके का फायदा उठाकर भाग निकले जिनकी तलाश जारी है।
गिरफ्तारशुदा आरोपी से उक्त शराब रखने के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या अनुमति का पूछा गया जो नही होना बताया, जिस पर से घटना में शामिल तीनों आरोपियों जीवन सूर्यवंशी पिता गोकुल, लोकेश सूर्यवंशी पिता भेरूलाल, जालम पिता मंगूलाल मालवीय निवासीगण रणायरा राठौर माकडोन के विरुद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का दर्ज किया गया। बता दें कि आचार संहिता के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध मंदिरा परिवहन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।