थानों पर आमजन को दी जा रही जानकारी
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन हत्या, लूट, मारपीट, हत्या का प्रयास, दहेज प्रताड़ना, चोरी, छेड़छाड़ सहित अनेक अपराध ऐसे हैं जिनमें भारतीय दंड विधान के तहत धाराओं में पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाता था। आज से अपराध के प्रकार तो पुराने ही रहेंगे लेकिन पुलिस द्वारा नई धाराओं के तहत आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा।
पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा नई धाराओं के संबंध में सोशल मीडिया पर जनसंदेश जारी किया गया है वहीं दूसरी ओर आमजन को धाराओं के संबंध में जानकारी देने के लिये पुलिस द्वारा विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है। सुबह महाकाल थाने पर गुब्बारे लगाकर सजावट करने के साथ ही आमजन को नई धाराओं की जानकारी दी गई।
शहर व ग्रामीण थाना क्षेत्रों में इसके लिये व्यापक तैयारी की गई है। पुलिस द्वारा पूर्व में भारतीय दंड विधान की धाराओं का उल्लेख किया जाता था अब उसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता की धारा कहा जायेगा।