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पति की सुपारी देकर हत्या कराने वाली पत्नी की जमानत बेटे ने निरस्त करवाई

बेटा बोला…जमानत दी गई तो साक्षियों को कर सकती है प्रभावित

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मुकेश पांचाल/कैलाश शर्मा. उज्जैन:11 मई को बिलोटीपुरा में रहने वाले व्यक्ति की घर में छुपे बदमाश ने सुबह चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। जीवाजीगंज पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करने के बाद मामले में मृतक की पत्नी सहित तीन अन्य को षड्यंत्र रचकर हत्या कराने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में मृतक की पत्नी ने कोर्ट में जमानत का आवेदन लगाया जिस पर उसके बेटे ने आपत्ति दर्ज कराने के बाद जमानत आवेदन निरस्त करा दिया।

 

यह था मामला

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मिश्रीलाल राठौर निवासी बिलोटीपुरा 11 मई को रोजाना की तरह उनके दोस्त तेजसिंह के साथ मार्निंग वॉक से घर आए। तेजसिंह दुकान पर दोस्तों के साथ नाश्ता करने लगा तभी मिश्रीलाल राठौर के चिल्लाने की आवाज आई तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति उनके घर से भाग रहा था। मिश्रीलाल के पेट से खून निकल रहा था। तेजसिंह व उसका छोटाभाई निकलेश कार से मिश्रीलाल को सरकारी अस्पताल ले गए। पेट और पीठ में चाकू के वार होने से मिश्रीलाल की मृत्यु हो गई थी। मामले में जीवाजीगंज पुलिस ने धारा 302, 120 बी का केस दर्ज किया था।

सुपारी देकर कराई थी हत्या

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मिश्रीलाल राठौर की पत्नी कृष्णाबाई ने रिश्तेदार माया के साथ मिलकर गोपाल चौधरी तथा करण को सुपारी दी जिसके बाद करण द्वारा मिश्रीलाल के घर में घुसकर चाकू से उसकी हत्या की गई थी। मिश्रीलाल के बेटे लोकेश राठौर ने कोर्ट को बताया कि अपराध में मृतक की पत्नी की गंभीर भूमिका है। उसके द्वारा ही षड्यंत्र रचा और अपने पति के बारे में मुखबिरी कर घटना को अंजाम दिलाया। यदि कृष्णाबाई को जमानत का लाभ दिया गया तो वह परिवार के अन्य साक्षी जो कि उसके पुत्र और रिश्तेदार हैं को प्रभावित करेगी साथ ही गंभीर घटना करवा सकती है। उक्त आपत्ति पर कोर्ट ने तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते कृष्णाबाई की जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया।

ऐसे पकड़ाये थे आरोपी

पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मिश्रीलाल के परिजनों के मोबाइल नंबरों की सायबर सेल से सीडीआर की एनालासिस व साक्षी के कथनों से संदेहियों से पूछताछ के बाद मिश्रीलाल की पत्नी कृष्णाबाई, रिश्तेदार मायाबाई व गोपाल और करण से 12 मई को पूछताछ के बाद उक्त आरोपियों ने जुर्म कबूला जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

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