उज्जैन सहित 5 शहरों में टीडीआर पॉलिसी लागू

By AV NEWS 1

बिल्डर्स-डेवलपर्स को बेच सकेंगे ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, फायनल नोटिफिकेशनर जारी

अक्षरविश्व न्यूज.उज्जैन। प्रदेश सरकार ने उज्जैन सहित राज्य के पांच बड़े शहरों में हाईराइज बिल्डिंगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टीडीआर पॉलिसी लागू की है। इसके बाद बिल्डर्स -डेवलपर्स ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स बेच सकेंगे। हालांकि टीडीआरसर्टिफिकेट खरीदने पर 18 प्रतिशत जीएसटी देगा होगा।

मप्र सरकार भोपाल-इंदौर सहित 5 शहरों में हाईराइज बिल्डिंगों को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) पॉलिसी लागू कर चुकी है। बिल्डर्स -डेवलपर्स में जल्द ही शेयर की तरह टीडीआर सर्टिफिकेट की भी खरीद-बिक्री होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन के लिए टीडीआर नियमों का फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया है।

ऐसे लगेगा टैक्स

जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में टीडीआर टैक्सेबल है। टीडीआर लेकर बिल्डर अगर कमर्शियल बिल्डिंग बनाता है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी भरेगा। वहीं, आवासीय प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हुआ तो 1 प्रतिशत और सामान्य प्रोजेक्ट में 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले आवासीय यूनिट बुक करने पर टैक्स नहीं लगेगा। जमीन स्वामी अधिकतर मामलों में जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं होंगे।

आरसीएम व्यवस्था में टैक्स खुद खरीदार देगा। टीडीआर नियमों के मुताबिक, जमीन मालिक उपलब्ध एफएआर में से न्यूनतम 50 यूनिट तक बेच सकता है। जितना भी एफएआर बेचा जाएगा, उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी खरीदार को देना होगा। सूत्रों का कहना है कि पॉलिसी के तहत बेस एफएआर 1.25 है। यानी 1000 वर्गफीट पर 1250 वर्गफीट तक निर्माण कर सकते हैं। टीडीआर में 0.5 प्रतिशत एफएआर अतिरिक्त मिलेगा यानी 1000 वर्गफीट के प्लॉट पर 1750 वर्गफीट का निर्माण कर सकते हैं या 0.5 प्रतिशत एफएआर को बेच सकते हैं।

इस तरह होगा लाभ

किसी प्रोजेक्ट में 24 मीटर या अधिक चौड़ी सड़कों के लिए निजी जमीन ली जाती है तो जमीन मालिक को नकद मुआवजे के बदले टीडीआर सर्टिफिकेट के जरिये दोगुना फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) मिलेगा। इसके लिए सरकार टीडीआर सर्टिफिकेट जारी करेगी। अतिरिक्त एफएआर उसी क्षेत्र में निर्माण के लिए हो सकेगा या उसे बिल्डर्स -डेवलपर्स को बेचा जा सकेगा ताकि उसका प्रयोग करके हाईराइज बिल्डिंग बन सके।

कुछ दिनों पहले ही टीडीआर नियमों का फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सभी को नियमों का पालन करना होगा। – विष्णु खरे प्रभारी संयुक्त संचालक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग उज्जैन।

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