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अमेजन इंडिया ने मोबाइल के बदले भेजा पतंजलि कंपनी का च्यवनप्राश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने सेवा में खामी मानते हुए आदेश पारित किया

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अक्षरविश्व न्यूज:उज्जैन। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, उज्जैन ने मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमेजन इंडिया के विरूद्ध सेवा में कमी मानने हुए आदेश पारित कर परिवादी अंकित माहेश्वरी को क्षतिधन राशि 60 हजार रूपए मय 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिलाए जाने तथा 10 हजार रूपए मानसिक त्रास एवं तीन हजार रूपए एवं परिवाद व्यय पांच हजार रूपए का आदेश पारित किया है।

 

परिवादी अंकित पिता भरत माहेश्वरी निवासी 3 स्नेह कुंज नजरअली मार्ग, निजातपुरा उज्जैन ने गूगल कंपनी का एक मोबाइल जिसका मॉडल नंबर गूगल पिक्सल 3 एक्सेल जो कि 4 जीबी रेम और 64 जीबी हार्डडिस्क को ऑनलाइन क्रय किया और उक्त मोबाइल को अमेजन इंडिया से ऑनलाइन खरीदा था, जिसका आर्डर नंबर 171-1545925-7377105 है, उक्त मोबाइल का 60 हजार रूपये का पैमेन्ट ऑनलाइन किया गया था। उक्त मोबाइल दिनांक 7 मार्च 2019 को बुक किया था।

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दिनांक 12 मार्च 2019 को अमेजन इंडिया के द्वारा परिवादी के निवास पर एन्टेक्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड, उज्जैन के कोरियर के माध्यम से एक पार्सल पहुंचाया गया, उक्त पार्सल को खोलने पर मोबाइल प्राप्त नहीं हुआ जो डब्बा पार्सल के माध्यम से प्राप्त हुआ। उसमें पतंजलि कंपनी का च्यवनप्राश था वह भी उपयोग किया हुआ। आवेदक द्वारा उक्त संव्यवहार के पेटे जो बिल लिया है उस पर बेचने वाले के स्थान पर कनिका कम्प्यूटर अमृतसर, पंजाब का उल्लेखित है। उक्त बिल में भेजने वाले का जीएसटी नंबर व पेन नंबर का भी उल्लेख है।

उक्त बिल दिनांक 7 मार्च 2019 को जारी किया गया था एवं उक्त पार्सल परिवादी को दिनांक 12 मार्च 2019 को प्राप्त हुआ था। परिवादी द्वारा पार्सल प्राप्त हुआ उसको खोलने के पश्चात मेरे द्वारा तुरन्त अमेजन इंडिया के कस्टमर सर्विस पर मेल किया कि परिवादी को गलत सामान भेज दिया गया है और मोबाइल के बदले पतंजलि कंपनी का च्यवनप्राश भेज दिया गया।

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अमेजन इंडिया की ओर से कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर परिवादी ने परेशान होकर माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा परिवादी के तर्कों से सहमत होते हुए परिवाद दिनांक 9 अगस्त 2024 को आंशिक स्वीकार किया गया और अमेजन इंडिया को मोबाइल की कीमत 60 हजार रूपए 45 दिवस में अदा करने का आदेश पारित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक अभिलाष व्यास ने की है।

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