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उर्जा विभाग ने गाइडलाइन जारी की, त्यौहार में अवैध बिजली पर खैर नहीं

उत्सव समिति और कनेक्शन देने वाले ठेकेदार पर होगी कार्यवाही

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अक्षरविश्व न्यूज:उज्जैन। गणेशोत्सव और नवरात्रि में जमकर रोशनी कर साज-सज्जा होती है। विद्युत संसाधनों में अवैध बिजली का उपयोग नहीं हो, इसकेे लिए प्रदेश के उर्जा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया कि अवैध कनेक्शन लेने पर उत्सव समिति और कनेक्शन देने वाले ठेकेदार पर कार्यवाही होगी।

 

सभी विद्युत कंपनियों को गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए है। ऊर्जा विभाग ने 7 सितंबर से शुरू होने वाले गणेशोत्सव और इसके बाद 3 अक्टूबर से दुर्गा उत्सव की तैयारियों में जुटी धार्मिक उत्सव समितियों के लिए बिजली कनेक्शन की गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

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ऊर्जा विभाग ने इसके लिए रजिस्टर्ड ठेकेदारों के माध्यम से ही कनेक्शन लेने की प्रक्रिया करने को कहा है। गणेशोत्सव त्योहार तथा दुर्गा उत्सव के लिए तैयार किए जाने वाले पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने विद्युत वितरण कंपनी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से कहा है कि गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झांकियों में बिजली सजावट नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।

ऐसे होगी अस्थायी कनेक्शन की प्रक्रिया

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बिजली कंपनी के पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिये ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करना होगा। फिर वायरिंग इत्यादि कार्य लायसेंस धारी विद्युत ठेकेदार से ही कराना है।

आवेदन में दी गई जानकारी के मुताबिक विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की एडवांस रकम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थायी कनेक्शन की रसीद लेना होगी।

रसीद की लेमिनेटेड कॉपी अनिवार्य रूप से पंडाल, झांकी के सामने लगानी होगी।

आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए नहीं कर सकते है।

विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत बिल की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिए लागू घरेलू दर पर की जाएगी।

झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं करें।

अस्थायी कनेक्शन नहीं लेने से होने वाले नुकसान

अधिक भार से ट्रांसफॉर्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका।

ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना।

अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोग करने वाले एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई।

अवैध विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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