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डिजिटल जारी होने के साथ निरस्त भी होंगे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड

परिवहन विभाग ने किया बड़ा बदलाव, नोटिफिकेशन जारी

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अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड डिजिटल जारी और निरस्त किए जाएंगे। परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट करके नहीं देगा। दोनों व्यवस्थाएं ऑनलाइन रहेंगी।

 

आरटीओ संतोष मालवीय ने बताया कि गजट नोटिफिकेशन के साथ ही परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। दस्तावेजों की लिंक मोबाइल पर आ रही है। आवेदन के बाद पूरी प्रक्रिया होने पर पोर्टल पर पंजीयन अधिकारी की डिजिटल साइन होते हैं। इसके बाद इसे अपलोड करेंगे। सॉफ्ट कॉपी मान्य पुलिस और परिवहन विभाग की चेकिंग में मान्य होगी।

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अब यह होगा

ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की सेवाएं लेने वाले आवेदकों को ई-लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे ।

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ई-लाइसेंस (ई-डीएल) और ई-रजिस्ट्रेशन (ई-आरसी) पर पंजीयन अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर या ई-हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे ।

ई-डीएल और ई-आरसी के पीडीएफ फॉर्मेट को परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए संबंधित डीएल-आरसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर लिंक प्राप्त होंगी ।

डीएल-आरसी के पीडीएफ फॉर्मेट में क्यूआर कोड और नवीनतम विवरण एम-परिवहन एप पर भी उपलब्ध होगा।

 मोटरयान अधिनियम तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, अनुसार दस्तावेजों जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस को इलेक्ट्रॉनिक रुप में प्रस्तुत करने को वैधानिक रूप से मान्य किया गया है ।

मोटर यान नियम, 1989 के नियम 139 क में इलेक्ट्रोनिक दस्तावेजों को जप्त का प्रावधान भी किया गया है ।सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत एवं मान्य किये जाने के विधिक प्रावधान, वेलिडेशन, ई-चालान एप पर चालान बनाने की प्रक्रिया, लाइसेंस पंजीयन निलंबन हेतु अनुशंसा आदि उल्लेखित है ।

परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं वाहनों की जांच हेतु अधिकृत अन्य एजेन्सियों द्वारा ई-डीएल और ई-आरसी को डिजिटली जांच कर मान्य किया जाएगा।

पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस की मूल प्रति कार्यालय में जमा नहीं की जाएगी। वाहन सारथी सॉफ्टवेयर पर वाहन दस्तावेज को ऑनलाइन जांच कर मान्य किया जाएगा

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