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मोहन सरकार की पहल : औद्योगिक- व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए उद्योग मित्र योजना

स्थायी तौर से कटे कनेक्शन फिर से जोड़े जाएंगे

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उज्जैन। प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य में नए उद्योगों के द्वार खोलने के साथ पूर्व के उद्योगों को फिर से प्रारंभ करने के लिए खास पहल की है। इसमें औद्योगिक- व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई योजना लेकर आई है। उद्योग मित्र 2024 नाम से शुरू की जा रही।

 

उद्योग मित्र योजना में प्रदेश के हाई टेंशन (एचटी) और लो टेंशन (एलटी) लाइन के औद्योगिक- व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिलेगी। इसमें ऐसे उपभोक्ता शामिल होंगे। जिनके विद्युत कनेक्शनों को स्थायी रूप से काटा गया है। ऐसे कनेक्शनों को दोबारा जोडऩे और बकाया राशि पेमेंट का काम इस योजना में हो सकेगा।

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इसके साथ ही इन्हीं कैटेगरी वाले नए आवेदकों को बिजली लाइन डालने, ट्रांसफॉर्मर लगाने और कनेक्शन देने के लिए आने वाली निर्माण लागत के भुगतान में भी राहत इस योजना में मिलेगी। दो साल के लिए लागू की जाने वाली इस योजना से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां स्थायी रूप से काटे गए कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली कर सकेंगे। इसके साथ ही दोबारा कनेक्शन जोडऩे एवं नए कनेक्शन दिए जाने से ऊर्जा विभाग का राजस्व बढ़ेगा। योजना प्रदेश के औद्योगिक विकास में भी सहायक होगी।

विवाद निराकरण के लिए समिति

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अवैध कॉलोनी में रहने वालों को कनेक्शन देने के लिए जिस तरह से शासन स्तर पर समिति बनी है। उसी तरह उद्योग मित्र योजना में भी किसी प्रकार के विवाद के निराकरण का काम विभागीय समिति द्वारा किया जाएगा। समिति में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी और विधि विशेषज्ञ होंगे। समिति के संयोजक संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक होंगे। योजना अवधि में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। योजनावधि समाप्त होने के अंतिम दिन तक प्राप्त सभी आवेदनों के निराकरण हर स्थिति में 30 दिन के अंदर कर दिया जाएगा।

ऐसे ले सकेंगे योजना का लाभ

योजना में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कैटेगरी के सभी हाईटेंशन और लो टेंशन लाइन के स्थायी उपभोक्ता, जिनके कनेक्शन कटे हैं वे बकाया राशि जमा कर पुनर्संयोजन करा सकते हैं या नया कनेक्शन ले सकते हैं।

ऐसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कैटेगरी के नए आवेदक भी पात्र होंगे, जो विद्युत कनेक्शन के लिए पूरी लाइन डलवाने और ट्रांसफॉर्मर लगवाने व कनेक्शन लेने का काम वितरण कंपनियों से कराना चाहते हैं।

योजना में उपभोक्ताओं को स्थायी रूप से काटे गए कनेक्शन पर कुल बकाया, बिजली बिल का कम से कम 20 प्रतिशत भुगतान कनेक्शन जोडऩे के पहले एक मुश्त देना होगा।

नए कनेक्शन के मामले में जरूरी अधोसंरचना लागत की राशि का कम से कम 20 प्रतिशत भुगतान आवेदन के साथ देना होगा। शेष राशि का भुगतान मासिक बिल के साथ ब्याज सहित अधिकतम 3 साल में किया जा सकेगा।

आवेदक को आवेदन देना होगा। साथ ही 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा कि वह योजना के प्रावधान के अनुसार राशि का भुगतान करेंगे।

नए कनेक्शन के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन देना होगा एवं विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय सर्विस कनेक्शन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देय होगा। इसके बाद ऐसे इलाकों में अधोसंरचना का निर्माण बिजली कम्पनियों द्वारा निर्धारित एसओआर के अनुसार किया जाएगा।

योजना का लाभ उपभोक्ताओं को केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकेगा।

योजना अवधि में कोई उपभोक्ता अपने परिसर का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को करता है, तो तय शर्तों के आधार पर सभी सुविधाएं नये उपभोक्ता को प्राप्त हो सकेंगी।

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