भवन अनुमति में संशोधन की तैयारी

By AV NEWS 1

सिंहस्थ अधिसूचित क्षेत्र के कुछ इलाकों में ऊंचाई 12 मीटर से अधिक करने का प्रस्ताव

ग्राम एवं नगर निवेश विभाग ने दावे-आपत्ति बुलवाए

अक्षरविश्व न्यूज:उज्जैन। सिंहस्थ अधिसूचित क्षेत्र के कुछ इलाकों में भवन निर्माण ऊंचाई को लचीला बनाने की कवायद की जा रही है। भवन 12 मीटर से अधिक ऊंचा बनाने की अनुमति के लिए अधिकतम ऊंचाई मप्र भूमि विकास नियम में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। इसके लिए संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश ने अधिसूचना जारी कर दावे और आपत्ति मांगे है।

सिंहस्थ अधिसूचित क्षेत्र में शामिल अनेक स्थान ऐसे है,जहां मेला नहीं लगता है। ऐसी जगह पर अभी निर्माण की अनुमति भी है,लेकिन भवनों की अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर ही रखी जा सकती है। हालांकि इनके आसपास के कई क्षेत्रों में भवन की ऊंचाई १२ मीटर से अधिक है। इसे ध्यान में रखकर सिंहस्थ अधिसूचित क्षेत्र में भी भवन ऊंचाई अनुमति को लचीला बनाया जा रहा है। यानी यहां आसपास के हिस्सों के मुताबिक ऊंचाई की अनुमति अनुमति दी जाएगी। यानि किसी स्थान पर सड़क के एक तरफ १२ मीटर की अनुमति है और दूसरी और 12 मीटर या इससे अधिक अनुमति है,तो 12 मीटर से अधिक वाली अनुमति लागू होगी। इससे मेलाविहीन सिंहस्थ क्षेत्र की 20 से 25 कॉलोनी/क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।

मप्र भूमि विकास नियम में संशोधन

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश ने इसके लिए उज्जैन के मास्टर प्लान-2035 में उपांतरण (संशोधन) की सूचना प्रकाशित कर दी है। इसमें बताया गया है कि मास्टर प्लान- 2035 में शामिल सिंहस्थ मेला क्षेत्र में निर्माण/भवन ऊंचाई में संशोधन किया जाना है। यह बदलाव मप्र भूमि विकास नियम के तहत नियंत्रित होगा।

एक माह तक दे सकते हैं सुझाव

नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन के प्रभारी संयुक्त संचालक विष्णु खरे के अनुसार प्रस्तावित उपांतरण प्रस्ताव सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयायधि के लिए आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि कोई आपति या सुझाव प्रस्तावित संशोधन के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन में सूचना प्रकाशन की तारीख १७ अक्टूबर से 30 दिन की अवधि तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

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