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GST की नई दरें लागू,आज से क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा…

नई दिल्ली। इस साल फेस्टिव सीजन की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा घोषित जीएसटी रेट कट  आज 22 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही आज से आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए घरेलू सामान, कार, टीवी, बाइक, आदि सस्ते हो जाएंगे।

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कई खाने-पीने की चीजों को 0% टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है। इनमें रोटी, पराठा, पनीर, खाखरा आदि शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि हेल्थ और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी गई है।

जीएसटी रेट में कटौती लागू होने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, “22 सितंबर को, नवरात्रि के पहले दिन, सूर्योदय के साथ, नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म्स प्रभावी हो जाएंगे।” नई जीएसटी रेट में जीरो, 5%, 18% और 40% दरें शामिल हैं। आगे जानिए कौन सा प्रोडक्ट किस स्लैब में आएगा।

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GST रेट के अनुसार आइटम्स की लिस्ट

1. जीरो टैक्स रेट (Zero GST Items)

 

  • अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध

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  • छेना या पनीर (पहले से पैक और लेबल लगा हुआ)

  • पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती/रोटी, पराठा और किसी भी नाम से जानी जाने वाली अन्य भारतीय रोटियां

  • एगलसिडेज बीटा, इमीग्लुसेरेज, इप्टाकोग अल्फा एक्टिवेटेड रिकॉम्बिनैंट फैक्टर VIIa, ओनासेमनोजेन एबेपरवोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमैब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमैब, डाराटुमुमैब सबक्यूटेनियस, टेकलिस्टामैब जैसी ड्रग्स और मेडिसिन

  • इरेजर, अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ पुस्तिका, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक के लिए अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड

  • सभी प्रकार के मानचित्र, एटलस, वॉल मैप्स, स्थलाकृतिक योजनाएँ और ग्लोब

  • पेंसिल शार्पनर

  • सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा, उनके रीइंश्योरेंस सहित


2. 5% जीएसटी वाले आइटम्स (5% GST Items)

 

  • गाढ़ा दूध, मक्खन और अन्य वसा (घी, मक्खन तेल आदि), डेयरी स्प्रेड, पनीर

  • ब्राजील नट्स, अन्य सूखे मेवे (बादाम, हेजलनट, चेस्टनट, पिस्ता, मैकाडामिया, कोला नट, पाइन नट)

  • खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम, सूखे मैंगोस्टीन

  • खट्टे फल: संतरे, मैंडरिन, क्लेमेंटाइन, नींबू, लाइम, पोमेलो

  • माल्ट (भुना हुआ या नहीं), स्टार्च, इनुलिन, जीवित घोड़े

  • वनस्पति रस और अर्क, पेक्टिक पदार्थ, बीड़ी के रैपर के पत्ते (तेंदु), कत्था, रबर बैंड, टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, शेविंग क्रीम/लोशन, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, मोमबत्तियाँ, दूध पिलाने की बोतलें

  • मार्जरीन, ग्लिसरॉल, वनस्पति मोम, मांस/मछली/क्रस्टेशियंस/जलीय अकशेरुकी के अर्क और रस, तैयार या संरक्षित मछली, कैवियार

  • चॉकलेट, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, बल्गर गेहूं, सिरियल फ्लेक्स, पैस्ट्री, केक, बिस्किट, राइस पेपर

  • सब्जियां, फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग (सिरका/एसिटिक एसिड द्वारा संरक्षित)

  • सॉस, मिश्रित मसाले, सरसों का आटा, करी पेस्ट, मेयोनेज, सलाद ड्रेसिंग

  • आइसक्रीम और अन्य खाई जाने वाली बर्फ

  • प्राकृतिक/आर्टिफिशियल मिनरल वॉटर और एरेटेड वॉटर्स (बिना मीठा/स्वादयुक्त)

  • वनस्पति-आधारित दूध पेय (पेय के रूप में तैयार)

  • मार्बल, ट्रैवर्टीन, ग्रेनाइट ब्लॉक

  • लकड़ी के पैकिंग केस, बक्से, क्रेट, ड्रम, पैलेट आदि

  • मानव निर्मित फिलामेंट्स का सिलाई धागा


3. 18% वाले प्रोडक्ट्स (18% GST Items)

  • बीड़ी

  • पोर्टलैंड सीमेंट, एल्युमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट

  • कोयला और कोयले से बने ब्रिकेट, लिग्नाइट, पीट

  • प्राकृतिक मेन्थॉल, मेन्थॉल क्रिस्टल, पेपरमिंट तेल, डीटीएमओ, डीएमओ, स्पीयरमिंट तेल

  • गंधयुक्त पदार्थ (अगरबत्ती, लोबान, धूपबत्ती आदि)

  • बायोडीजल (ओएमसी सप्लाई के लिए)

  • ₹2500 से अधिक मूल्य के बुने हुए/क्रोशिया परिधान और वस्त्र सहायक

  • एयर कंडीशनिंग मशीनें (मोटर चालित पंखा और तापमान/ह्यूमिडिटी कंट्रोल सहित)


4. 40% वाले आइटम्स (40% GST Items)

  • पान मसाला

  • अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू अपशिष्ट, सिगार, चुरूट, सिगारिलो, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद

  • तम्बाकू/निकोटीन आधारित साँस लेने वाले उत्पाद

  • अतिरिक्त चीनी या स्वादयुक्त गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ, कैफीनयुक्त पेय, कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक

  • मोटर वाहन (1200 सीसी से अधिक इंजन या 4000 मिमी से अधिक लंबाई)

  • 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें

  • पर्सनल यूज के लिए विमान

  • मनोरंजन/खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज

  • स्मोकिंग पाइप, सिगार/सिगरेट होल्डर्स

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