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1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा बरी

सीरियल बम ब्लास्ट का मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला आया। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपी सैयद अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि दो आतंकवादियों इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी करार दिया गया है।

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यह मामला साल 2014 से विचाराधीन था। इस मामले में टुंडा सहित करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अजमेर की टाडा कोर्ट ने गुरुवार 29 फरवरी 2024 को कुख्यात आरोपी सैयद अब्दुल करीम टुंडा को 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया।

गौरतलब है पिछले 30 सालों से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. गुरूवार को आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा और अन्य आरोपियों की सुनवाई पूरी होने के बाद अजमेर टाडा कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया है. जानकारों के मुताबिक कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जहां-जहां ब्लास्ट हुए वहां टुंडा की मौजूदगी के सबूत नहीं मिले.

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यह घटना 6 दिसंबर 1993 को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में हुई थी। आतंकियों ने ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट किया था। इस घटना को बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी का बदला करार दिया। इस केस में 17 आरोपी पकड़ में आए। इनमें से 3 (टुंडा, हमीदुद्दीन, इरफान अहमद) पर गुरुवार को फैसला सुनाया गया। बता दें कि हमीदुद्दीन को 10 जनवरी 2010, इरफान अहमद को 2010 के बाद और टुंडा को 10 जनवरी 2014, नेपाल बॉर्डर से गिरफतार किया गया था।

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