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परिजनों से नाराज होकर उज्जैन पहुंची नाबालिग छात्रा, काउंसलिंग करवाकर पुलिस ने पिता को सौंपा

बस में किराए के लिए अनजान शख्स से मांगे 200 रुपए, उसी ने पिता और पुलिस को दी सूचना

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अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। अपने माता-पिता से नाराज होकर शाजापुर से उज्जैन पहुंची नाबालिग छात्रा को पुलिस ने सकुशल उसके पिता को सौंप दिया है। इससे पहले वह नागदा और महिदपुर भी गई। इसी दौरान एक जागरूक नागरिक ने छात्रा से जानकारी लेकर उसके पिता और पुलिस को सूचना दी जिसके बाद उसे देवासगेट पुलिस थाने ले गई और काउंसलिंग करवाई।

दरअसल, पूछताछ में बालिका ने खुद को शाजापुर जिले की रहने वाली बताया और कहा कि वह अपने परिजनों से नाराज होकर सोमवार सुबह 6.30 बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। वह स्कूल ना जाते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच गई और वहां से ट्रेन में बैठकर उज्जैन आ गई। यहां से वह नागदा जाने वाले ट्रेन में चढ़ गई। नागदा पहुंचने पर उसे एक शख्स मिला जिसने अकेले नहीं घूमने की समझाइश दी जिसके बाद नाबालिग महिदपुर तक गई और वहां से उज्जैन आने के लिए बस में बैठ गई।

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इसी दौरान उसने एक व्यक्ति से किराया देने के लिए 200 रुपए मांगे तब उस व्यक्ति ने नाम-पता पूछा और उसके पिता के साथ पुलिस को सूचना दी। जानकारी लगते ही देवासगेट पुलिसकर्मी बस से उतरते ही छात्रा को थाने ले गए और उसके पिता को सूचना दी। इस दौरान महिला पुलिस द्वारा उसकी काउंसलिंग भी की गई। पिता के थाने पहुंचने पर बालिका के कथन लिए गए जिसमें उसने बताया कि वह पैरेंट्स से नाराज होकर घर से बिना बताए चली गई थी। जरूरी कार्रवाई के बाद उसे पिता के हवाले कर दिया गया।

नाबालिग दस्तयाब, आरोपी को जेल भेजा

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ऑपरेशन मुस्कान के तहत तराना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले गई नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्त में लिया है। दरअसल, 1 जुलाई 2025 को तराना थाने में फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर साथ ले गया है। रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया और नाबालिग को ढूंढने के लिए टीम बनाई जिसने उज्जैन की सायबर सेल टीम की मदद ली और संभावित ठिकानों पर दबिश दी।

रविवार को भोपपाल से नाबालिग को भोपाल से सुरक्षित दस्तयाब कर उसे ले जाने वाले आरोपी दीपक दीपक पिता कन्हैयालाल सूर्यवंशी (23) निवासी रविदास कॉलोनी, खेड़ा मोहल्ला, तराना को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने अपराध में धारा 64(एम), 65(1) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्त्री कर आरोपी को तराना कोर्ट में पेश किया गया जहां से उपजेल तराना भेज दिया गया। इधर, नाबालिग को पुलिस ने उसके परिजनों के हवाले कर दिया।

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