सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि वह दिल्ली के सीएम को 1 जून तक के लिए अंतरिम रिहाई देने जा रही है. हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा

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केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन (1अप्रैल) से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं।

हालांकि, उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जून को खत्म हो जाएगी। कोर्ट का पूरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है।

क्या होती है अंतरिम जमानत?

अंतरिम जमानत का अर्थ होता है एक सीमित समय के लिए दी जाने वाली बेल. दरअसल, कोर्ट कई मामलों में कुछ शर्तों के साथ आरोपी को अंतरिम जमानत देती है. हालांकि, अंतरिम बेल की आखिरी तारीख के बाद आरोपी को फिर से सरेंडर करना होता है. ये बेल कोर्ट तभी देती है जब नियमित या एंटीऑप्टिटरी जमानत के लिए आवेदन कोर्ट के सामने लंबित नहीं होता है. कई मामलों में कोर्ट अंतरिम जमानत की समय सीमा को बढ़ा भी सकती है.

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