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4 आरोपियों की सेशन कोर्ट से जमानत खारिज, रिमांड वाले दो आरोपी जेल गए

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शनकांड के चार मुख्य आरोपियों की जमानत सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दी। महाकाल पुलिस की रिमांड पर चल रहे दो आरोपियों को भी कोर्ट ने जेल भेज दिया है।

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श्री महाकालेश्वर मंदिर में भारी रकम लेकर दर्शन, भस्मार्ती कराने के आरोपी सत्कार अधिकारी अभिषेक भार्गव, नंदी हॉल दर्शन प्रभारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया, क्रिस्टल कंपनी के सुपरवाइजर ओमप्रकाश माली, जीतेंद्र परमार की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनकी तरफ से अभिभाषक वीरेंद्र शर्मा ने जमानत देने की मांग की।

शासकीय अभिभाषक ने चारों की जमानत पर आपत्ति ली और कोर्ट को बताया कि मामले की अभी जांच चल रही है। आरोपी प्रभावशाली हैं। वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा। शासकीय अभिभाषक के तर्कों से सहमत होते हुए चारों की जमानत निरस्त कर दी गई। इधर महाकाल पुलिस ने रिमांड पूरा होने पर महाकाल मंदिर समिति के कर्मचारी उमेश पंड्या और क्रिस्टल कंपनी के करण राजपूत को सोमवार को जेएमएफसी कुशाग्र अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया है।

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चर्चा किसी और की भर्ती कोई और
जब से महाकाल मंदिर में हुए भ्रष्टाचार के खुलासे की खबर मीडिया की सुर्खी बनी है तब से मीडिया में भी कुछ खबरें ऐसी बनने लगी है जिसे पुलिस सिरे से नकार देती है। खबर यह फैली की फरार आशीष ने जहर खा लिया है और वह इंदौर में भर्ती है। कुछ मीडियाकर्मियों ने गहराई में जाकर जब सच्चाई पता कि तब पता चला कि मंदिर से ही जुड़े एक पुजारी बीमार होने से बांबे हॉस्पिटल में भर्ती थे।

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