Monday, June 5, 2023
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Byaj Mafi Yojana: क्या है ब्याज माफ़ी योजना? जानिए इसकी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया   

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ब्याज माफी योजना “कृषि कर्ज माफी योजना” (Agricultural Loan Waiver Scheme) है। इस योजना के अंतर्गत, कृषि कर्जदारों को उनके प्रमुख बैंकीय ऋणों पर माफी प्रदान की जाती है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कृषि कर्जदारों के लिए शुरू की गई है और इसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

यह योजना कर्जदारों को कृषि ऋणों के प्रमुख बाजारी बैंकों द्वारा निर्धारित शर्तों पर माफी प्रदान करने का प्रावधान करती है। इसके तहत, कर्जदारों को निशुल्क कर्ज माफी के लिए आवेदन करना होता है और उन्हें आवश्यक दस्तावेज़ सबमिट करने की जरुरी है। उनके कर्ज की अंतिम माफी की गई राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।

Byaj Mafi yojana MP के उद्देश्य 

किसानों को राहत : यह किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करता है और कृषि विकास को बढ़ावा देता है। 

कृषि उत्पादकता में वृद्धि: किसानों को ब्याज के बोझ से राहत देकर, इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। यह किसानों को कृषि गतिविधियों में निवेश करने और उनकी कृषि पद्धतियों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 

ग्रामीण संकट में कमी: इसका उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करना और उन्हें एक स्थायी आजीविका प्रदान करना है। 

समावेशी विकास को बढ़ावा:  यह सुनिश्चित करता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के किसानों को वित्तीय राहत और कृषि विकास के अवसर प्राप्त हों। 

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन: यह किसानों को कृषि गतिविधियों में निवेश करने, आवश्यक इनपुट खरीदने और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास और विकास में योगदान करने में सक्षम बनाता है।

MP Krishak Byaj Mafi Yojana के दस्तावेज़ तथा पात्रता

  • आधार कार्ड
  • आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • भूमि से सम्बंधित दस्तावेज़

Byaj Mafi Yojana की आवेदन प्रक्रिया

  • सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता, कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी इस योजना के पात्र किसानों के फॉर्म भरवाएंगे.
  • सहकारी समितियों के प्रबंधक, सेल्समैन कोऑपरेटिव बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी गांवों में मुनादी कराकर, दीवार लेखन कराकर ब्याजमाफी योजना के फॉर्म भरवाने वाले कैम्प की जानकारी देंगे.
  • 6-18 मई तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।  23 मई को वित्त विभाग से सहकारिता विभाग को 2250 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी.
  • 26-27 मई को किसानों को कालातीत ऋण (डिफॉल्टर मुक्ति) का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 
  • मूलधन और ब्याज को मिलाकर जिन किसानों की राशि दो लाख रुपए तक है, उनका ब्याज माफ किया जाएगा। 
  • अल्पावधि फसल ऋण (12 महीने में लौटाने वाला कर्ज), फसल खराब होने पर मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है।  इस प्रकार अल्पावधि और मध्यावधि ऋण माफ किए जाएंगे। 
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