भस्म आरती के नाम पर ठगी करने वाले के खिलाफ केस दर्ज

उज्जैन। पिछले दिनों सूरत से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने आये श्रद्धालुओं के साथ सुरक्षा कंपनी क्रिस्टल के कर्मचारी ने भस्मार्ती दर्शन कराने के नाम पर ऑनलाइन रुपये लिये और उन्हें दर्शन नहीं कराये जिसकी शिकायत मंदिर कार्यालय में की गई जिसके बाद महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है।
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पुलिस ने बताया कि मंदिर कर्मचारी बंटी शर्मा पिता मुकेश शर्मा 30 वर्ष निवासी जयसिंहपुरा के शिकायती आवेदन की जांच पर पवन शर्मा उर्फ रोहित के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

बंटी शर्मा ने आवेदन में लिखा था कि परितोष पिता महेन्द्र दवे 61 वर्ष निवासी सूरत 20 जून को परिवारजनों के साथ भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने आये थे जहां उन्हें पवन शर्मा नामक सिक्यूरिटी गार्ड मिला। उसने बिना परमिशन के रुपये लेकर भस्मार्ती कराने की बात कही।
पवन की बात में उलझकर परितोष दवे ने ऑनलाइन 4200 रुपये पवन के खाते में ट्रांसफर किये। इस दौरान तय हुआ था कि पवन उन्हें नंदी हॉल में बैठाकर भस्मार्ती दर्शन करायेगा, लेकिन पवन उन्हें भस्मार्ती लाइन में खड़ा कर चला गया व बाद में मोबाइल भी बंद कर लिया। परितोष ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत मंदिर कार्यालय में की जिसकी जांच के बाद क्रिस्टल कंपनी ने सुरक्षाकर्मी पवन को नौकरी से हटा दिया वहीं बंटी शर्मा ने महाकाल थाने पहुंचकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।








