बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन और रैली नहीं निकाल सकेंगे कलेक्टर सिंह

उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, हांकी, डंडा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा।
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कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष डी.जे. अथवा बैंड का संचालक, बैंड, डी.जे./ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।
कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य कोई भी पक्ष धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, कैरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे/विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए टेंट, पंडाल आदि का निर्माण नहीं करेगा।