GST पोर्टल पर यह सुविधा प्रारंभ
ई-इनवाइस से छूट के लिए घोषणा पत्र आवश्यक
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन ई-इनवाइस से छूट के लिए जीएसटी पोर्टल पर सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। ई-इनवाइस से छूट के दायरे वित्तीय संस्थाओं, ट्रांसपोर्टरों और कम टर्नओवर वालों तमाम कारोबारी शामिल है। इस छूट का लाभ लेने के घोषणा पत्र भरना आवश्यक है।
अभी ऐसे कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर बीते वर्षों में कभी भी 10 करोड़ रुपये या अधिक रहा है उन पर ई-इनवाइस लागू है। एक अगस्त से यह सीमा आधी हो जाएगी। इस बीच कई कारोबारी और संस्थान परेशान हो रहे थे। बीते दिनों से जीएसटी नेटवर्क पर कई कारोबारी और संस्थानों को पोर्टल पर ई-इनवाइस के दायरे में रख लिया गया था।
जीएसटी पोर्टल पर यह सुविधा सोमवार से शुरू कर दी गई है। एक अगस्त से अनिवार्य ई-इनवाइस जारी करने की सीमा आधी हो रही है। ऐसे में परेशान हो रहे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद जागी है। इसके लिए कारोबारियों को घोषणा-पत्र दाखिल करना होगा।
जीएसटी ने जारी की एडवायजरी
कर सलाहकार पीके दास के अनुसार कुछ खास श्रेणियां हैं, जिन्हें टर्नओवर की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्टर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि। यह ई-इनवाइसिंग की अनिवार्यता से मुक्त हैं। जीएसटी ने अब यह घबराहट दूर करने के लिए एडवायजरी जारी की है।
कारोबारियों को पोर्टल पर नजर आती है सूचना
ई-इनवाइस की सुविधा पोर्टल पर आटोइनेबल होती है। यानी कारोबारी या फर्म का टर्नओवर तय सीमा में होने पर उसे ई-इनवाइस के दायरे में जीएसटी पोर्टल खुद-ब-खुद शामिल कर लेता है। ऐसे कारोबारियों को अपने पोर्टल पर इसकी सूचना नजर आने लगती है।