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आधार में बदलाव के लिए दस्तावेज नहीं देने होंगे

नईदिल्ली। आधार कार्ड में जरूरी बदलाव के लिए अब दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए नए नियम एक नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। अब सिर्फ बड़े संशोधन के लिए ही आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत पड़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार, एक नवंबर से आधार कार्ड धारक अपना नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग और मोबाइल नंबर पूरी तरह ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी।

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नया सिस्टम सरकारी डेटाबेस और डिजिटल सत्यापन तकनीक से आधार धारक की पहचान स्वत: सत्यापित करेगा। इसके लिए दस्तावेज अपलोड करने या मैन्युअल सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि अक्टूबर में भी आधार कार्ड अपडेट संबंधी नियमों में बदलाव किया था।

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