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डाउनलोड कर लें सितंबर 2017 का रिटर्न, 1 अक्टूबर से डाटा से हट जाएगा

जीएसटीएन की व्यापारियों को एडवाइजरी

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उज्जैन। जीएसटीएन(गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क) ने व्यापारियों को एडवाइजरी कर कहा है कि सितंबर 2017 का रिटर्न डाउनलोड कर लें। यह डाटा नियमानुसार पोर्टल से हट जाएगा।

 

जीएसटी भरने वालों को 30 सितंबर तक साल 2017 में सितंबर में भरा अपना पहला रिटर्न सेव करके रखना होगा। 1 अक्टूबर से यह डाटा जीएसटी पोर्टल से हट जाएगा और व्यापारी इसे नहीं देख पाएंगे। जीएसटीए नेटवर्क का नियम है कि इसके पोर्टल पर अधिकतम 7 साल तक के रिटर्न ही ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। इसके बाद यह आर्काइव हो जाते हैं, यानी पोर्टल से अपने आप हट जाएंगे। जीएसटीएन ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। जानकारों के अनुसार जुलाई 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू हुई थी। शुरुआती दिक्कतों के कारण ज्यादातर व्यापारी जुलाई का पहला रिटर्न सितंबर माह में ही दाखिल कर पाए थे।

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तय तारीख से 3 साल तक ही रिटर्न भर सकेंगे
एडवाइजरी में एक और जरूरी सूचना साझा की गई है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39(11) के अनुसार, करदाता रिटर्न की नियत तारीख से तीन साल के अंदर ही रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। अवधि बीतने पर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं देगा।

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