95 लाख खर्च कर सकेंगे…
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन लोकसभा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के चुनावी खर्च का ब्यौरा उस दिन से काउंट होगा जिस दिन से उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के प्रचार और अन्य खर्च में 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दल भले ही समय से पहले प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दे लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में वह प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के दिन से माना जाएगा। नामांकन दाखिल करने के बाद से लेकर मतदान संपन्न होने तक जो खर्च होगा, वह चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा। आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के बाद 48 घंटे में चुनावी खर्च देने का कोई प्रावधान नहीं है, नामांकन दाखिल करने के बाद से ही प्रत्याशी का चुनावी खर्च शुरू होता है।
चुनावी खर्च की सीमा बढ़ी
पिछले लोकसभा चुनाव तक लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के लिए खर्च की लिमिट 70 लाख थी जिसे बढ़ाकर दो साल पहले 95 लाख रुपए कर दिया गया है। जून 2022 से चुनाव आयोग ने खर्च की यह लिमिट बढ़ाई है। पहले यह लिमिट 70 लाख थी। अब जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे वह 95 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। यह व्यवस्था इसी चुनाव से लागू हो रही है।