महाकाल मंदिर गर्भगृह में आम भक्तों के लिए प्रवेश बंद रहेगा

हाईकोर्ट ने कलेक्टर का फैसला सही माना
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उज्जैन। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कलेक्टर के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें गर्भगृह में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि वीआईपी श्रद्धालुओं को विशेष अनुमति दी जा रही थी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा, यह तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेगा। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई नया आदेश नहीं आता, तब तक मंदिर में वर्तमान व्यवस्था ही लागू रहेगी। यह फैसला इंदौर के वकील दर्पण अवस्थी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनाया गया है।
याचिका में तर्क दिया गया था कि दूर से आने वाले आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता, जबकि प्रभावशाली लोगों को विशेष अनुमति मिल जाती है, जो कि एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को सही माना है, जिससे गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश फिलहाल बंद रहेगा।