चिंतामन जवासिया के चार कॉलोनाइजरों की कॉलोनियां अवैध, ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया

लोगों से वादा किया था, सडक़, पानी, बिजली की व्यस्था देंगे
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अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। पांच साल पहले चिंतामन जवासिया क्षेत्र में कॉलोनाइजर ऋतुराज सिंह चौहान पिता मानसिंह चौहान, जसराज शर्मा पिता मदनलाल शर्मा, सोनू पिता श्रीलाल शर्मा, पुष्पराज सिंह पिता हुकुमसिंह चौहान गौरी नंदन परिसर और दशरथ नंदन कॉलोनी काटकर लोगों को प्लॉट बेचे थे। चारों कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी काटने के पहले न तो रेरा की अनुमति ली, न ही ग्राम नगर निवेश से डायवर्शन कराया। नगर निगम से भी अनुमति नहीं ली गई। इस तरह शासन से लाखों रुपए के राजस्व की धोखाधड़ी की गई। लोगों को प्लॉट बेचने के लिए झांसे में लेकर सडक़, नाली निर्माण और बिजली व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था लेकिन प्लॉट बेचने के बाद आरोपियों ने ऐसी कोई व्यवस्था कॉलोनी में नहीं की।
इस मामले में ईओडब्ल्यू ने बगैर रेरा सर्टिफिकेट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम से अनुमति लिए बगैर कॉलोनी काटकर लोगों को प्लॉट बेचने वाले चार कॉलोनाइजरों के खिलाफ धोखाधड़ी और नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। कॉलोनाइजरों ने प्लॉट बेचते समय ग्राहकों से वादा किया था कि सडक़, पानी, नाली, बिजली की जल्द सुविधा दे दी जाएगी। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। निरीक्षक रीमा यादव ने बताया कि कॉलोनाइजर ऋतुराज सिंह चौहान, जसराज शर्मा, सोनू शर्मा, पुष्पराज सिंह चौहान के खिलाफ 420, 120बी, 292 (ग) नगर पालिक अधिनियम 1956 के तहत केस दर्ज किया गया है।
और रजिस्ट्रियां होने वाली थी
आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो अब तक 27 रजिस्ट्रियां सामने आई हैं। इनके अलावा 19 ऐसे एग्रीमेंट की जानकारी हाथ लगी, जिसमें लाखों रुपए एडवांस लेकर आरोपियों ने एग्रीमेंट कर रखे हैं। एडवांस राशि वालों की रजिस्ट्रियां भी जल्द होने वाली थी। इसी बीच कुछ लोगों ने अवैध कॉलोनी की शिकायत कर दी। प्लॉट खरीदने वाले ग्राहकों ने बताया कि पांच साल से ग्राहकों को धोखे में रखकर प्लाट बेचे जा रहे थे।
बयान ले रहे हैं, जांच जारी है
ईओडब्ल्यू के एसपी रामेश्वर यादव ने बताया कि 4 अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल 27 रजिस्ट्रियां सामने आई हैं। कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले लोगों के बयान ले रहे हैं और जांच जारी है।