सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नई गाइडलाइन जारी की

By AV News 1

खाद्यान्न लेने में चूक गए, तो कंट्रोल की दुकान से लौटना पड़ेगा खाली हाथ

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। सरकार का पुरान नियम जो चल रहा था कि अगर मौजूदा महीने में व्यक्ति किसी कारण से राशन नहीं ले पता है तो वो सुविधा अनुसार बायोमेट्रिक द्वारा मशीन में अपना अंगूठा लगाकर राशन ले लेता था, और वो एक ही बार में दोनों महीनों का राशन ले सकता था, पर अब सरकार के नये नियम में परिवर्तन कर दिया गया है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत माह की अंतिम दिन तक खाद्यान्न नहीं लिया तो राशन लैप्स हो जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कंट्रोल) की दुकान से खाद्यान्न लेने के वालों के लिए अहम और बड़ी खबर है। राशन वितरण प्रणाली में सरकार ने 12 अगस्त से बदलाव किया है। इसमें उपभोक्ता ने अगर माह की ३०-३१ तारीख तक कंट्रोल से खाद्यान्न नहीं लिया तो उसक राशन लैप्स हो जाएगा। उसे अगले महीने में पिछले माह का खाद्यान्न नहीं मिलेगा। उपभोक्ता की कहीं भी शिकायत भी नहीं सुनी जाएगी।

आदेश जारी

बता दें, कि अभी तक सरकार का नियम था, कि उपभोक्ता चालू महीने में किसी कारणवश खाद्यान्न नहीं ले पाता था, तो उसे अगले माह की 15 तारीख तक क्योस्क मशीन में अंगूठा लगाकर राशन मिल जाता था। इसमें उपभोक्ता एक साथ पिछले और चालू माह का यानी दो महीने का राशन ले सकता था।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमुख सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर कहा है, कि अगस्त माह के राशन का वितरण हाल में 31 तारीख तक किया जाए। जो उपभोक्ता 31 अगस्त तक दुकान पर राशन लेने के लिए नहीं जाता है, तो उसका खा़द्यान्न लैप्स हो जाएगा। उसे आगामी सितंबर माह में राशन नहीं दिया जाएगा। वहीं सितंबर माह में एक से 30 सितंबर तक राशन वितरण किया जाना है।

इसलिए नई गाइडलाइन जारी की
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अभी तक कंट्रोल संचालक राशन वितरण में थोड़ी-बहुत हेराफेरी कर लेते थे। दुकानदार उपभोक्ता को दूसरे महीने में आने के लिए अक्सर बोल देते थे। जब उपभोक्ता दूसरे माह राशन लेने जाता था, तो दुकानदार पीओएस मशीन पर दो माह का अंगूठा लगवा लेते, जबकि राशन एक महीने का ही देते थे। इसी तरह की शिकायतें अक्सर वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंच रही थी। इसी कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है।

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