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41 साल बाद शहरी क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों को सरकार देगी पट्टा…

13 दिसंबर तक होगा सर्वेक्षण, 4 जनवरी से होगा वितरण

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उज्जैन। 41 साल बाद नगरीय क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को छत मुहैया कराने के मकसद से सरकार पट्टे पर जमीन देगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। 13 दिसंबर तक सर्वेक्षण चलेगा और नए साल की 4 जनवरी से पट्टों का वितरण शुरू होगा। 1984 में तत्कालीन अर्जुनसिंह सरकार ने नगरीय क्षेत्र में भूमिहीनों को रहने के लिए पट्टे और एक बत्ती कनेक्शन दिए थे।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर गुरुवार से सर्वेक्षण शुरू किया है। इसका मकसद नगरीय क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन लोगों को पट्टा उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत यह पहल सरकार की तरफ से की जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए 1984 में जारी मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तिों को पट्टाधिकार अधिकार अधिनियम में पट्टा प्रदान करने की तारीख में संशोधन किया है।

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अधिनियम में यह तारीख अब 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। इसके मुताबिक विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नए संशोधन के बाद शासकीय, नगरीय निकाय और विकास प्राधिकरण की जमीन पर वास्तविक रूप से काबिज आवासहीन परिवार पट्टाधिकार हासिल करने के पात्र रहेंगे।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कमिश्नर संकेत भोंडवे ने बताया कि 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें आवासहीन परिवारों की जानकारी जुटाई जाएगी।

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4 जनवरी से शुरू होगा पट्टा वितरण: अंतिम सूची जारी होने के बाद पात्र लोगों को आवासीय भूमि के स्थायी और अस्थायी पट्टों का वितरण 4 जनवरी 2026 से शुरू किया जाएगा। 20 फरवरी तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। स्थायी पट्टे लाल रंग और अस्थायी पट्टे पीले रंग के प्रारूप में दिए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों को अन्य जगह बसाना आवश्यक होगा, वहां समिति हितग्राहियों को वैकल्पिक स्थान पर विस्थापित करने की व्यवस्था करेगी।

14 दिसंबर को प्रारंभिक सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

आपत्तियों- सुझावों के निराकरण के बाद 29 दिसंबर को अंतिम सूची कलेक्टर जारी करेंगे।

यह सूची संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट, विभागीय वेबसाइटपर उपलब्ध होगी।

कलेक्टर सर्वेक्षण दल गठित करेंगेे। इसके प्रमुख राजस्व अधिकारी होंगे। सर्वेक्षण के दौरान ई केवायसी और समग्र आईडी की जानकारी आवश्यक तौर पर ली जाएगी।

स्थायी पट्टा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं
स्थायी पट्टा प्राप्त क्षेत्रों में बुनियादी अधोसरंचना के काम नगरीय निकाय या विकास प्राधिकरण कराएंगे। इनमें सड़क, पेयजल, नालियां, बिजली आपूर्ति के काम शामिल रहेंगे। अवैध आधिपत्य, धोखाधड़ी और गलत जानकारी के आधार पर पट्टा हासिल करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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