रजिस्ट्रेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी
जीएसटी पंजीयन के पहले पैन सत्यापन होगा
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन :जीएसटी ने रजिस्ट्रेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत जीएसटी पंजीयन के पहले पैन सत्यापन होगा। पंजीयन के लिए आवेदन करने वाले व्यवसायी के स्थायी खाता क्रमांक (पैन) का सत्यापन अधिकारी करेंगे। पुराना रिकार्ड देखा जाएगा।
बीते वर्षों में बोगस जीएसटी पंजीयन के हजारों मामले सामने आने के बाद अब नई गाइडलाइन के जरिये पंजीयन देने से पहले ही फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान रही है। कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड प्रमाणीकरण के बाद आवेदन करता है तो सात दिन में रजिस्ट्रेशन जारी करना अनिवार्य था। यदि आधार प्रमाणीकरण नहीं किया है तो 30 में रिजस्ट्रेशन देना अनिवार्य है।
इसी प्रक्रिया का लाभ उठा कर चोरी करने वाले लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन हासिल किए। इनसे करोड़ों के बोगस इनवाइस जारी कर जीएसटी क्रेडिट जारी की जा रही है। कर सलाहकार पीके दास के अनुसार रजिस्ट्रेशन देने से पहले बिजली के बिल, संपत्ति के दस्तावेजों और नगर पालिका के रिकार्ड से संबंधित के दस्तावेज व रिकार्ड का मिलान होगा। इसका लाभ साफ-सुथरा कारोबार करन वाले व्यापारियों को मिलेगा।
रिस्क रेटिंग सिस्टम व्यवसायी की श्रेणी
फर्जी रजिस्ट्रेशन की रोकथाम के लिए सीबीआइसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें रिस्क रेटिंग सिस्टम लागू किया गया है। जीएसटी नेटवर्क और डायरेक्टरेट जनरल आफ एनालिटिक्स के द्वारा विभिन्न पैरामीटर के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। आवेदनकर्ता के पैन के आधार पर पूर्व में कभी आवेदन आया या नहीं यह देखा जाएगा।
व्यवसाय स्थल की पड़ताल
अब यह भी जांच होगी कि ग्रीन बेल्ट या खेती की जमीन या सरकारी जमीन पर व्यवसाय स्थल बताकर तो आवेदन नहीं किया है। जीएसटी पोर्टल पर यह व्यवस्था भी की जा रही है कि यदि विभागीय अधिकारी को रजिस्ट्रेशन के आवेदन में कुछ शंका होती है तो वे व्यवसाय स्थल के सत्यापन के बाद ही आवेदन पर निर्णय लेंगे।