भागीरथपुरा मामले पर हाईकोर्ट सख्त- इंदौर मामले में सरकार का जवाब असंवेदनशील

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार को दूषित पेयजल से जुड़े मामले में 5 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा- इस घटना ने इंदौर शहर की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब दूषित पानी की वजह से पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है।
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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी जनता का मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो दोषी अधिकारियों पर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय की जाएगी। साथ ही संकेत दिए कि अगर पीड़ितों को मुआवजा कम मिला है तो उस पर भी अदालत उचित निर्देश जारी करेगी।

उधर, दोपहर करीब एक बजे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुआई में पार्टी कार्यकर्ता भागीरथपुरा पहुंचे। यहां पहले से बड़ी संख्या में पुलिस बल, वज्र वाहन सहित तैनात था। भागीरथपुरा में घुसने वाले सभी रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था।
दूषित पानी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं की पुलिस अधिकारियों से बहस हो गई। बाद में दूसरे रास्ते से कांग्रेसी अंदर पहुंचे। मृतक अशोक लाल पवार, जीवन लाल और गीता बाई के घर गए। परिजन से चर्चा की। इसके बाद करीब 3 बजे भागीरथपुरा से लौट गए।
यहां पटवारी ने इंदौर का प्रभारी मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से इस्तीफा भी मांगा।









