कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से मना कर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka Highcourt) के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.
लेकिन सुप्रीम ने इस मामले में सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होने दीजिए, वह सही वक्त पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि एक स्थानीय मामले को राष्ट्रीय समस्या न बनाएं.
याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को मुस्लिम लड़कियों से भेदभाव वाला बताया था. बेंगलुरु के रहने वाले मोहम्मद आरिफ के अलावा कर्नाटक के मस्ज़िद, मदरसों के एक संगठन ने भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की थी.