महाकालेश्वर मंदिर के पास करोड़ों की जमीन मिलने की बढ़ी उम्मीद

बेगमबाग का मामला, सुप्रीम कोर्ट में कॉलोनी वालों की हार
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प्राधिकरण को अपनी ही जमीन वापस लेने में आ रहा पसीना
अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। महाकाल मंदिर क्षेत्र के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण की राह में आड़े आ रहे बेगमबाग कॉलोनी की करोड़ों रुपए मूल्य की बेशकीमती जमीन मिलने की बड़ी अड़चन दूर हो गई है। हालांकि अब भी उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) को कानूनी लड़ाई लडऩे में पसीना आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलोनी वालों की अपील खारिज कर दी है लेकिन निचली अदालतों में मामले होने से जमीन अब भी हाथ से दूर है।
दरअसल, यूडीए ने बेगमबाग कॉलोनी के लिए जमीन लीज पर दी थी और दस साल पहले ही लीज खत्म हो चुकी है। यह जमीन महाकाल मंदिर के ठीक पास और सामने है और जमीन मिलने से मंदिर क्षेत्र का विकास और अच्छा हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जीत मिलने के बाद भी यूडीए प्रशासन इस जमीन पर अब तक कब्जा नहीं ले सका है। हालांकि इसके लिए मकान और होटल मालिकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मामले में कॉलोनी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन इसे हाल ही में खारिज कर दिया गया है। इस फैसले के बाद प्राधिकरण प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। निचली अदालतों में लगे मामलों के निराकरण के बाद जमीन प्राधिकरण को मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
रहवासी प्लॉट पर बन गई होटल
बेगमबाग कॉलोनी में रहवासी क्षेत्र में प्लॉट नंबर 19 पर होटल अंगारा खड़ी हो गई है। प्राधिकरण प्रशासन ने कुछ समय पहले होटल संचालक सहित सभी लोगों को आखिरी नोटिस भी जारी कर दिए थे। कोर्ट से स्टे मिलने के कारण प्राधिकरण के कदम इस जमीन से अभी दूर हैं।
क्या है मामला
80 के दशक में यूडीए ने बेगमबाग कॉलोनी के लिए जमीन सशर्त 30 साल के लिए लीज पर दी थी।
कॉलोनी में प्लॉट इस शर्त पर दिए गए थे कि सलाना 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा कराया जाएगा।
प्रीमियम राशि हर साल अग्रिम देने और देरी होने पर 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि देने की भी शर्त थी।
2014 में अधिकतर की लीज समाप्त हो गई।
कई लोगों ने नियम विरुद्ध प्लॉट के टुकड़े कर बेच दिए।
इस कारण प्राधिकरण प्रशासन ने जमीन लेने के लिए कार्रवाई शुरू की।
9 अगस्त 2023 को 30 प्रॉपर्टी होल्डर्स को नोटिस दिए गए, लेकिन सभी कोर्ट की शरण में चले गए।
बाद में प्राधिकरण प्रशासन ने 9 लोगों को नोटिस जारी किए। इनमें होटल अंगारा भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका प्रस्तुत की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत
बेगमबाग कॉलोनी की जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के पक्ष में फैसला दे दिया है। अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
संदीप सोनी, सीईओ उज्जैन विकास।प्राधिकरण