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इंदौर कोर्ट ने 5 वकीलों को सुनाई सजा, चार को सात साल और एक 90 वर्षीय वकील को तीन साल की सजा

इंदौर जिला कोर्ट ने उज्जैन के पांच वकीलों को 2009 में हुए जानलेवा हमले के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। चार वकीलों—धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, भवेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय—को सात-सात साल का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड दिया गया है। वहीं 90 वर्षीय वकील सुरेंद्र शर्मा को तीन साल का सामान्य कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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जानकारी के अनुसार, यह हमला 10 फरवरी 2009 को उज्जैन जिला कोर्ट परिसर में हुआ था। धर्मेंद्र शर्मा और उनके भाई ने एक मामले में गवाही देने आए पत्रकार घनश्याम पटेल पर कोर्ट परिसर में कुर्सी, लाठी और डंडों से हमला किया। हमले में पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें तीन दिन उज्जैन के संजीवनी अस्पताल और उसके बाद इंदौर के गोकुलदास अस्पताल में लगभग 15 दिन भर्ती रहना पड़ा।

एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा और वरिष्ठ अभिभाषक गगन बजाड़ ने प्रेस कांफ्रेंस में घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह संभवतः पहला मामला है जब एक साथ पांच वकीलों को सजा सुनाई गई है। आरोपियों में धर्मेंद्र और शैलेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा के बेटे हैं, जबकि भवेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय उनके जूनियर थे।

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