हत्यारी पत्नी को 5 साल की सजा

कोर्ट ने घटना के घटित होने को गैर इरादतन हत्या माना, आवेश में आकर महिला ने मोगरी मारी थी
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। पंवासा थाना क्षेत्र स्थित नाकोड़ा धाम में दो साल पहले पारिवारिक विवाद में पत्नी ने अपने पति के सिर में मोगरी मार दी थी जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में कोर्ट ने महिला को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना और 5 साल कैद की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया घटना 5 दिसंबर 2023 की है। द्रौपदी चौहान (50) का अपने पति नंदकिशोर से विवाद हुआ था जिसमें नंदकिशोर ने द्रौपदी से मारपीट शुरू कर दी। आवेश में आकर द्रौपदी ने भी मोगरी उठाकर पति के सिर पर मार दी जिससे वह बेहोश हो गया और सिर से खून बहने लगा।
बेटा राहुल अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा जहां इलाज के दौरान नंदकिशोर की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। सभी पक्षों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने इसे गैर इरादतन हत्या माना। मामले में सुनवाई करते हुए अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने दोष साबित होने पर द्रौपदी पिता नंदकिशोर चौहान को धारा 304 भाग 2 के तहत 5 साल कैद की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।









