भाटपचलाना के बसपा नेता की हत्या करने वाले दो आरेापियों का आजीवन कारावास

उज्जैन। भाटपचलाना के बसपा नेता की हत्या करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने हत्या के बाद खुदकुशी की कोशिश भी की थी। इस मामले में सजा दिलाने का आधार वैज्ञानिक साक्ष्य बने।
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दरअसल भाटपचलाना के रहने वाले रूगनाथ चौहान ने 10 जून 2021 को 42 वर्षीय पुत्र समरथ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह बसपा रतलाम का जिलाध्यक्ष था और कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ था। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर समरथ की तलाश कर ही रही थी कि मलौड़ा भेरू बावजी की रपट के पास उसकी लाश मिली। शरीर पर चोट के निशान थे और मामला हत्या का था। चूंकि समरथ बसपा से जुड़ा था ऐसे में उसकी हत्या से तनाव हो गया और भाटपचलाना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई। यह केस भी पुलिस के लिए पहेली बन गया।
इस बीच भुवासा के रहने वाले संतोष बलाई व चतुर्भुज उर्फ चिमन माली के जहरीला पदार्थ खाने और गीता हॉस्पिटल बडऩगर में भर्ती होने की जानकारी पुलिस को मिली। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामने मरणासन्न कथन कराए गए।
प्रेमिका को भेजे थे अश्लील वीडियो इसलिए मारा था
अपने बयान में संतोष ने बताया कि समरथ उसकी प्रेमिका को अश्लील वीडियो भेजता था। प्रेमिका इससे परेशान थी। उसने संतोष से शिकायत की तो उसने मित्र चतुर्भुज के साथ मिलकर समरथ को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया। घटना से एक दिन पहले उसने समरथ को पार्टी करने के लिए बुलाया और ख्ूाब पिलाकर उसे बेदम कर दिया। नशे में धुत होने के बाद समरथ प्रतिरोध नहीं कर सका और दोनों ने उसे ठिकाने लगाकर लाश पुलिया के नीचे फेंक दी।
पुलिस ने विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी की कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक ईश्वर सिंह केलकर ने शासन का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने मोबाइल लोकेशन, आरोपियों के मृत्यु पूर्व कथन को सबूत के तौर पर पेश किया। न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने और वैज्ञानिक साक्ष्यों को पुख्ता मानते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।










