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लोक अदालत कल : नगर निगम संपत्तिकर और जलकर में देगा 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट

उज्जैन। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को होने जा रही है। इसमें उज्जैन नगर निगम के संपत्तिकर और जलकर में बड़ी छूट मिलने वाली है। यह लोक अदालत नगर निगम के सभी जोनल ऑफिस और नगर निगम मुख्यालय पर आयोजित होगी। इसमें करों में 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

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संपत्तिकर : कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक और एक लाख रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट रहेगी। कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

जलकर : ऐसे प्रकरण जिनमें जलकर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिरलेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक लेकिन 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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