मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, किसानों को रियायती दरों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप प्रदान किए जाते हैं। इसका लक्ष्य सिंचाई के लिए बिजली या डीजल जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर किसानों की निर्भरता को कम करना है।
सब्सिडी वाले सोलर पंप:
इस योजना के तहत पात्र किसान सरकार से सब्सिडी के साथ सोलर पंप का लाभ उठा सकते हैं। सब्सिडी राशि पंप की क्षमता के आधार पर भिन्न होती है और इसका उद्देश्य किसानों के लिए सौर पंपों को अधिक किफायती बनाना है।
सोलर पंप इंस्टालेशन:
इस योजना में पात्र किसानों की कृषि भूमि पर सोलर पंप लगाना शामिल है। सौर पंपों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने और सिंचाई प्रणाली को चलाने के लिए इसे बिजली में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
कम परिचालन लागत:
सोलर पंप किसानों को परिचालन लागत बचाने में मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें डीजल या बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके किसान सिंचाई पर अपने खर्च को काफी कम कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिरता में सुधार कर सकते हैं।
जल संरक्षण:
सौर पंपों का उपयोग स्थायी कृषि पद्धतियों और जल संरक्षण को बढ़ावा देता है। यह किसानों को सिंचाई के लिए एक वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत प्रदान करके जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता है।
पात्रता मानदंड:
मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड, जैसे भूमि का आकार, फसलों के प्रकार, आदि, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परिभाषित किए जा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को विस्तृत पात्रता आवश्यकताओं के लिए आधिकारिक दिशानिर्देशों का उल्लेख करना चाहिए या स्थानीय कृषि अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।
सोलर पंप योजना के लिए डॉक्यूमेंट
- किसान का आधार कार्ड
- मूल निवास का प्रमाण पत्र
- किसान कि बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आयु का प्रमाण पत्र
- किसान का पहचान पत्र
- जमीन के कागजात
- किसान का राशन कार्ड
- किसान कि पासपोर्ट साईज कि फोटो आदि दस्तावेज.
आवेदन की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- सबसे पहले हितग्राही किसान को पंजीयन कराना होगा।
- पंजीयन के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- ऑनलाइन आवेदन के बाद विभागीय स्वीकृति दी जाती है।
- इसके बाद सोलर पंप को संबंधित किसान के खेत में लगा दिया जाता है।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cmsolarpump.mp.gov.in पर अप्लाई करना होगा।
- सबसे पहले नवीन आवेदन पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लॉगिन करें। ओटीपी दर्ज करते ही आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में मांगी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। फॉर्म का दूसरा पन्ना ओपन हो जाएगा। फिर आधार नंबर दर्ज कर ई- केवाईसी करानी होगी।
- इसके बाद बैंक अकाउंट की जानकारी भरनी होगी।
- समग्र आईडी भी किसान से मांगी जाती है। सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरकर फॉर्म जमा कर दें। अनुमति के बाद आपको सूचना दे दी जाएगी।