आचार संहिता का असर, शासन से नहीं मिले कोई निर्देश
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन आचार संहिता के चलते 11 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में जनता को कर पर लगने वाले अधिभार में छूट नहीं मिल सकेगी। वहीं ई-पालिका पोर्टल हैक होने के बाद से इसमें चल रही गड़बड़ी के कारण पोर्टल पर पुराना रिकॉर्ड दिखाई नहीं देने से बड़ी संख्या में करदाता अब तक पुराना कर जमा नहीं कर सके हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में नगरीय निकायों में जमा होने वाले विविध कर के अधिभार में छूट प्रदान की जाती रही है,लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते ११ मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कर के अधिभार में छूट नहीं मिलने वाली है। छूट के संबंध में अभी तक शासन स्तर पर भी कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रभारी राजस्व समिति एमआईसी- रजत मेहता ने बताया कि कर के अधिभार में छूट के संबंध में शासन से कोई निर्देश नहीं मिले है। लोक अदालत में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इधर नए पोर्टल का काम भी लगभग पूरा हो गया है। इसे ई-पालिका टू नाम दिया गया है। इसके काम करना शुरू करने के बाद रिकार्ड पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। कर की ऑफ लाइन इंट्री का काम भी शुरू कर दिया है।
पुराना डाटा रिकवर करने में दिक्कत
बता दें कि 23 दिसंबर 2023 को ई-पालिका पोर्टल हैक हो गया था। इसके बाद से इसमें गड़बड़ी चल रही है। पोर्टल पर पुराना रिकॉर्ड दिखाई नहीं देने से बड़ी संख्या में करदाता अब तक पुराना कर जमा नहीं कर सके हैं। हाल ही में यह पोर्टल चालू तो हुआ, लेकिन पुराना डाटा रिकवर करने में दिक्कत आ रही है। पोर्टल पर पुराना रिकॉर्ड दिखाई नहीं देने से बड़ी संख्या में करदाता अब तक पुराना कर जमा नहीं कर सके हैं। ई-पालिका पोर्टल का डाटा रिकवर करने की कोशिश लगातार चल रही है।