प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार केस में उम्रकैद की सजा

पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने रेवन्ना को 1 अगस्त को दोषी ठहराया था. कोर्ट का फैसला सुनकर रेवन्ना अदालत में भावुक हो गया और रो पड़ा था. यह फैसला बेंगलुरु स्थित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सुनाया है.
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कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत यह सजा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है और पीड़िता को ₹7 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह सजा आज से प्रभाव में आ गई है.
दरअसल, रेवन्ना के परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली 47 साल की एक महिला ने पिछले साल अप्रैल में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उसने रेवन्ना पर 2021 से कई बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। रेवन्ना के खिलाफ रेप, ताक-झांक, आपराधिक धमकी और अश्लील तस्वीरें लीक करने सहित कई धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। उसके खिलाफ रेप के कुल 4 मामले दर्ज हैं। इनमें से यह पहला केस है, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है।
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे. कोर्ट ने अब सजा की अवधि (quantum of sentence) का ऐलान कर दिया है.
मामले की जांच सीआईडी के विशेष जांच दल (SIT) ने की, जिसने करीब 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. जांच के दौरान टीम ने कुल 123 सबूत जुटाए.