बदल गए राशन वितरण के नियम

By AV News

अब आगामी माह में नहीं होगा कैरी फारवर्ड खाद्यान्न

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण की अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रदेश के खाद्य विभाग ने राशन सामग्री दो माह की बजाए एक माह कर देने के नियम में बदलाव कर दिया है। इसके बाद खाद्यान्न आगामी माह में कैरी फारवर्ड नहीं होगा। हितग्राही को जिस माह की राशन सामग्री, अब उसी माह में ही मिलेगी।

उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण की अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में वितरित की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री के संबंध में जारी नए निर्देशों के अनुसार अब पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण प्रत्येक माह की एक से 31 तारीख तक करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। अब जिस माह की राशन सामग्री है, वह उसी माह में मिलेगी। इस व्यवस्था को शुरू कर दिया गया है। छह माह से निरंतर राशन प्राप्त नहीं करने वाले परिवारों को राशन प्राप्त करने के लिए परिवारों के नामों की सूची उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा कराई गई है।

यह होंगे लाभ
आगामी माह में (कैरी फारवर्ड) राशन वितरण बंद होने से उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण में अनियमितताओं (दो माह के स्थान पर एक माह की सामग्री देना) पर रोक लगी है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एमपीएससीएससी) को वितरित राशन सामग्री मात्रा पर अनुदान राशि का माहवार भुगतान हो सकेगा। राशन सामग्री आवंटन माह में वितरण कराने से उचित मूल्य दुकानों पर आगामी माह की राशन सामग्री के भण्डारण कराने में सुविधा होगी।

जिला खाद्य नियंत्रक नुसरत बानो के अनुसार पात्र परिवारों को आगामी माह तक राशन प्राप्त करने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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