समाधान योजना: उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सरचार्ज से राहत

50 से 100 फीसदी छूट
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अक्षरविश्व न्यूज|उज्जैन। बिजली बिल, उस पर भारी सरचार्ज के कारण भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्रदेश में समाधान योजना लागू कर दी है। इसके तहत बकाया बिल चुकाने पर सरचार्ज में 50 से 100 फीसदी की छूट मिलेगी। योजना 1 नवंबर से लागू कर दी गई है और यह दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण 31 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा चरण जनवरी से शुरू होगा और फरवरी अंत तक रहेगा।
ऐसे बिजली उपभोक्ता, जो आर्थिक स्थिति एवं विभिन्न कारणों से विद्युत बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सरकार समाधान योजना लेकर आई है। खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए भी यह योजना लाई गई है, जो बिल के साथ अधिक सरचार्ज का सामना भी कर रहे हैं।
इस योजना में हर उस उपभोक्ता को शामिल किया गया है, जिनका तीन माह या इससे ज्यादा का बिल बकाया है। सरकारी कनेक्शन को छोडक़र योजना घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि, औद्योगिक श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है।
क्या है योजना में
यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाए के सिद्धांत पर आधारित है। यह दो चरणों में लागू होगी। पहले चरण में सबसे पहले बिल भरने पर सबसे ज्यादा छूट का लाभ मिलेगा। दूसरे चरण और बाद में बिल भरने पर छूट का लाभ कम होता जाएगा। योजना के तहत सरचार्ज में एक करोड़ रुपए तक की छूट दी जाएगी। इससे ज्यादा की छूट मान्य नहीं होगी।
कैसे मिलेगा लाभ
योजना के तहत किस्तों में भुगतान और सरचार्ज छूट का लाभ लेने के लिए घरेलू एवं कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10 फीसदी एवं गैर-घरेलू व औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 25 फीसदी भुगतान कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
यदि किसी उपभोक्ता ने 2 किश्तों का भुगतान, दूसरी किश्त की निर्धारित नियत तिथि तक नहीं किया है, तो ऐसे उपभोक्ता को डिफाल्टर मानकर योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सरचार्ज में दी छूट व डिफाल्टर अवधि तक का देय अतिरिक्त सरचार्ज भी उनके विद्युत बिल में जोड़ दिया जाएगा।
पहला चरण: 1 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक
| श्रेणी | बकाया भुगतान | छूट |
|---|---|---|
| एलवी-1, एलवी-5 (कृषि) | शत-प्रतिशत भुगतान | 100% छूट |
| एचवी (कृषि) | 6 किस्तों में | 70% छूट |
| एलवी-2, एलवी-4, एचवी-3/4 | एकमुश्त भुगतान | 80% छूट |
| एलवी-2, एलवी-4, एचवी-3/4 | 6 किस्तों में | 50% छूट |
दूसरा चरण: 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक
| श्रेणी | बकाया भुगतान | छूट |
|---|---|---|
| एलवी-1, एलवी-5 (कृषि) | शत-प्रतिशत भुगतान | 90% छूट |
| एचवी (कृषि) | 6 किस्तों में | 60% छूट |
| एलवी-2, एलवी-4, एचवी-3/4 | एकमुश्त भुगतान | 70% छूट |
| एलवी-2, एलवी-4, एचवी-3/4 | 6 किस्तों में | 50% छूट |









