Single Use Plastic Ban:आज से प्लास्टिक के इन 19 आइटम्स पर बैन

प्लास्टिक की बर्बादी को कम करने के लिए केंद्र द्वारा चुनिंदा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। सिंगल-यूज प्लास्टिक आमतौर पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है और रीसाइक्लिंग प्रक्रिया के लिए नहीं जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण में इनका बड़ा योगदान है।

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इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी शामिल हैं, जो अब नहीं दिखेंगी. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामानों की लिस्ट जारी की है, जिनपर रोक लग रही है.

प्रदेश सरकारें इस बात पर कड़ी नजर रखेंगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) को कहीं पर अवैध रूप से बनाया, इंपोर्ट, जमा, बेचा या इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा. फिलहाल FMCG सेक्टर को इस बैन से छूट मिली है. लेकिन पैकिंग के लिए इस्तेमाल प्लास्टिक पर्यावरण के हिसाब से ठीक है, इसका ध्यान रखना होगा.

मंत्रालय की तरफ से साफ बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अगर कोई इस्तेमाल करता पाया गया तो उसको दंड मिलेगा. इसमें जेल और जुर्माना दोनों शामिल हैं. बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के सेक्शन 15 के तहत एक्शन होगा.

सिंगल यूज प्लास्टिक की इन चीजों पर लगा बैन 

  1. प्लास्टिक कैरी बैग
  2. प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
  3. गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक
  4. कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टीक
  5. प्लास्टिक के झंडे
  6. थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
  7. प्लास्टिक की प्लेट
  8. प्लास्टिक के कप
  9. प्लास्टिक के गिलास
  10. प्लास्टिक के कांट
  11. प्लास्टिक के चम्मच
  12. चाकू
  13. स्ट्रॉ
  14. प्लास्टिक ट्रे
  15. मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाले फिल्म
  16. इन्विटेशन कार्ड
  17. सिगरेट के पैकेट
  18. 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसे बैनर
  19. स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)

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