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मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 17 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी है. इस मामले पर आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने 6 अगस्त को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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मनीष सिसौदिया के वकील ऋषिकेश कुमार कहते हैं, “कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं है.

अगर आपने उसे रखा है तो इतने लंबे समय तक जेल में रहना जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है, चाहे वह ईडी का मामला हो या धारा 45, वहां जमानत का मुख्य नियम लागू होता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मनीष सिसोदिया पहले ही 17 महीने जेल में रह चुके हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया है कि ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता…”

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