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उज्जैन कोर्ट का फैसला,पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

उज्जैन। करीब एक साल पहले अवैध संबंधों के शक में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी वाहिद लाला निवासी नागझिरी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। यह उज्जैन कोर्ट का लंबे समय बाद पहला ऐसा फैसला है, जिसमें किसी आरोपी को फांसी की सजा दी गई है।

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जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेकर, शासकीय अभिभाषक मिश्रीलाल चौधरी और एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी वाहिद लाला ने अपनी पत्नी संजीदा बी पर शक के चलते मार्च 2024 में उसे गोली मार दी थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के बाद आरोपी ने अपने मित्र ‘छंगा’ को फोन कर हत्या की जानकारी दी थी। आरोपी पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और घटना के समय जेल में बंद था। पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने की खबर मिलने के बाद उसने जेल से छूटते ही यह अपराध किया।अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई

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