मां-बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिला मरते दम तक का कारावास

उज्जैन। अदालत ने मां और बेटी दोनों के साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी शाहरुख को दोषी पाते हुए उसे मरते दम तक (शेष प्राकृत जीवनकाल) जेल में रहने की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने न केवल दुष्कर्म किया बल्कि वीडियो बनाकर पीडि़ताओं को लंबे समय तक ब्लैकमेल भी किया था।
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काम के बहाने घर में घुसा फिर बनाया वीडियो
मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया के अनुसार मामला सितंबर 2023 में महिला थाने पहुंची थी। भैरवगढ़ निवासी 39 वर्षीय शाहरुख पिता जमील छीपा पीडि़ता के घर पर काम करता था। करीब ढाई साल पहले जब महिला घर में अकेली थी तब आरोपी ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और छिपकर उसका वीडियो बना लिया।

बेटी को मां का वीडियो दिखाकर डराया
आरोपी की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। उसने महिला को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार अपनी हवस का शिकार बनाया। हद तो तब हो गई जब उसने महिला की नाबालिग बेटी को उसकी मां का अश्लील वीडियो दिखाया और उसे डरा-धमकाकर उसके साथ भी दुष्कर्म करना शुरू कर दिया।
पति को भेजा वीडियो, तब खुला राज: जब महिला ने आरोपी की प्रताडऩा का विरोध किया तो शाहरुख ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दीं। उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के साथ-साथ महिला के पति के मोबाइल पर भी भेज दिया। इसके बाद पीडि़ता ने साहस जुटाकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई।
अदालत का कड़ा रुख
शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों को सही माना। विशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया की पैरवी से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 (2) भादवि और पॉक्सो एक्ट (5/एल, 6) के तहत दोषी माना। उसे अंतिम सांस तक (आजीवन) कठोर कारावास की सजा और 10 हजार रुपए का अर्थदंड का आदेश दिया।










