मामला फर्जीवाड़ा कर आवास आवंटन का, दस्तावेज की जांच में एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन फर्जीवाड़ा कर आवास कराने के मामले में जेल में बंद यूडीए के थर्ड क्लास बाबू (तृतीय श्रेणी लिपिक) की आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल एक और मामले को लेकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। ऐसे बाबू पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज होने की संभावना है।
यूडीए के तृतीय श्रेणी कर्मचारी प्रवीण गेहलोत और सर्विस प्रोवाइडर आशीष के खिलाफ जल्द ही एक और प्रकरण दर्ज हो सकता है। दस्तावेज की जांच में एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। पहले प्रकरण में दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। नया प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर पुलिस पूछताछ करेगी व आवेदन में उपयोग किए गए दस्तावेजों को जब्त करने की कार्रवाई करेगी। पुलिस द्वारा जांच के बाद मामले में कानूनी अभिमत के बाद प्रकरण दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।
आरोपियों ने दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सुदामा प्रसाद अग्रवाल के नाम से ही फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एलपी भार्गवनगर के दूसरे मकान के आवंटन के लिए यूडीए में आवेदन किया था। यानी आरोपीगण इन्हीं दस्तावेजों का उपयोग कर एक और मकान का आवंटन करवाने के प्रयास में थे। इसके पहले 28 अप्रैल दोनों आरोपियों के खिलाफ माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था।
पांच धाराओं में हो सकता है प्रकरण दर्ज!
पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी आशीष अग्रवाल व प्रवीण पिता कैलाशचंद्र गेहलोत निवासी फव्वारा चौक के खिलाफ धारा-420, 467, 468, 471 व 34 भादवि में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। पुलिस अब इस प्रकरण में आरोपियों को जेल से लाकर पूछताछ करेंगी। आरोपियों के खिलाफ पहला प्रकरण 28 अप्रैल को दर्ज किया जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ पूरी की जाने के बाद में जेल भेज दिया गया था।
दूसरा मकान आवंटित कराने की फिराक
माधवनगर थाने के निरीक्षक राकेश कुमार भारती ने थाने में दर्ज अपराध मांक 262-24 धारा 420, 467, 468 व 471, 34, 120बी भादवि की विवेचना में पाया कि एलपी भार्गवनगर आवासीय योजना में वर्ष 2012 में मकान नंबर 8-9 व 6-20 के आवंटन के लिए आवेदक सुदामा प्रसाद अग्रवाल के नाम से मूल आवेदन पत्र व उसके साथ में सलंग्न दस्तावेजों को पेश किया गया था। यानी दोनों मकानों के आवंटन के लिए इन्हीं फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया।
जब्त दस्तावेजों से खुला राज
4 मई-2024 को उज्जैन विकास प्राधिकरण के सहायक संपदा अधिकारी प्रवीण दुबे ने मकान क्रमांक 8-9 व 6-20 से संबंधित दस्तावेज पेश किए। जो कि अपराध में जब्त किए गए हैं। पेश किए गए दस्तावेजों का अवलोकन किए जाने पर पाया गया है कि भार्गवनगर आवासीय योजना में मकान नंबर 6-20 में भी आवेदक सुदामा प्रसाद अग्रवाल पिता मोहनलाल अग्रवाल के नाम से आवास आवंटन आवेदन पत्र, शपथ पत्र व आय प्रमाण पत्र एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। आवेदन पत्र सुदामा प्रसाद अग्रवाल के नाम पर ही किया गया था। जबकि सुदामा प्रसाद अग्रवाल निवासी खुरई जिला सागर की मृत्यु 24 मार्च-1985 को हो चुकी है।