नामांकन का सिलसिला प्रारंभ : पांच साल का आईटी रिटर्न ब्यौरा देना होगा
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। उज्जैन उत्तर-दक्षिण क्षेत्र आवेदन शहर में जिला मुख्यालय प्रशासनिक संकुल में जमा किए जाएंगे। अन्य सात विधानसभा के आवेदन संबंधित क्षेत्र में एसडीएम ऑफिस में जमा किए जाएंगे। इस बार प्रत्याशियों को एक साल का नहीं बल्कि पांच साल का आइटी रिटर्न ब्यौरा नामांकन पत्र में देना होगा। शनिवार को समाचार लिखे जाने तक किसी भी क्षेत्र में एक भी नामांकन जमा नहीं हुआ था।
सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्र 22 को रविवार, 24 को दशहरा, 28 को शनिवार और 29 को रविवार के अवकाश के कारण नहीं लिए जाएंगे। आवेदन जमा करने के लिए छह दिन ही मिलेंगे। कलेक्टर कार्यालय में उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण विधानसभा के लिए आवेदन जमा होंगे। बडऩगर, घट्टिया, महिदपुर, तराना, नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र की प्रक्रिया स्थानीय एसडीएम कार्यालय में होगी। उज्जैन के प्रशासनिक संकुल के साथ ही अन्य क्षेत्र में आवेदन के लिए रिटर्निंग अधिकारियों के कक्ष तैयार किए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रक्रिया पूरी करेंगे। शनिवार को समाचार लिखे जाने तक किसी भी क्षेत्र में एक भी नामांकन जमा नहीं हुआ था।
अवकाश के दिन आवेदन नहीं
आवेदन की प्रक्रिया के दौरान दशहरे के अलावा दो रविवार और चौथे शनिवार का अवकाश आ रहा है। इस दौरान आवेदन जमा नहीं हो सकेंगे। अभ्यर्थियों को अवकाश के दिन छोड़कर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की शुरुआत नवरात्र की सप्तमी तिथि से हो रही है, लेकिन शनिवार होने से प्रत्याशियों में ज्यादा उत्साह नहीं है। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का बड़ा महत्व है, लेकिन इस तिथि पर रविवार का अवकाश आ रहा है, इसलिए इस दिन आवेदन जमा नहीं हो सकेंगे। अभ्यर्थियों को अन्य दिन शुभ मुहूर्त में आवेदन की प्रक्रिया करनी होगी।
किसी भी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं।
नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को 10 हजार रु. की सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को इसकी आधी रकम अर्थात 5 हजार ही जमा करने होंगे।
मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिये संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का एक ही मतदाता उसका प्रस्तावक बन सकता है। यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय है तो उसके लिए प्रस्तावकों की संख्या 10 निर्धारित की गई है।