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काम की खबर: जनवरी से चेक का भुगतान 3 घंटे के भीतर हो सकेगा

नई दिल्ली। बैंक ग्राहकों के चेक तीन जनवरी से तीन घंटे में ही क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आरबीआई ने बैंकों को अहम बदलाव करने के लिए कहा है। आरबीआई ने चेक क्लिरेंस के दो चरण निर्धारित किए हैं। पहला चरण लागू हो चुका है, जिसमें सुबह को जमा हुआ चेक शाम तक क्लियर हो रहा है। दूसरा चरण जनवरी से लागू होगा। इसमें चेक लगाने के बाद तीन घंटे में धनराशि उस खाते में जमा होगी, जिसके नाम पर चेक दिया गया है।

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अलर्ट बंद करने की तैयारी: बैंकों ने आरबीआई से एसएमएस अलर्ट के नियम बदलने की मंजूरी मांगी है। बैंक चाहते हैं, 100 रुपए से कम के लेन देन पर एसएमएस अलर्ट भेजना जरूरी न हो।

नौकरी छोडऩे पर 75%पीएफ राशि तुरंत मिलेगी
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बुधवार को स्पष्ट किया, नौकरी छोडऩे के तुरंत बाद कोई भी कर्मचारी पीएफ की 75 प्रतिशत राशि निकाल सकता है। कर्मचारी के एक वर्ष तक बेरोजगार रहने पर शेष पूरी राशि को निकाला जा सकता है। पहले ईपीएफओ न्यासी बोर्ड की बैठक के बाद खबरें आई थीं कि नौकरी छोडऩे के 12 महीने बाद ही पूरी राशि निकालने की अनुमति होगी। पहले यह अवधि दो माह थी। ईपीएफओ नेे इस दावे को भ्रामक बताया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने ‘एक्स’ पर लिखा कि ईपीएफओ के नियमों के किए गए सुधारों से कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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