उज्जैन। आधार के बिना सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हितग्राही द्वारा दिए आधार में दर्ज जानकारी ही मान्य की जाएगी।
सामाजिक न्याय विभाग ने इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर बताया है कि विभाग की समस्त योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी को अनिवार्य किया गया है।वर्तमान में समस्त पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी कराने की कार्रवाई प्रचलन में है। हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके पालन में विभाग की समस्त योजनाओं में आधार कार्ड में दर्ज जानकारी नाम, लिंग, जन्म दिनांक, पता आदि को भी मान्य किया है।