ईवीएम, वीवीपीएटी एफएलसी वर्कशॉप में उज्जैन सहित 31 जिलों के निर्वाचन अधिकारी हुए शामिल
अक्षरविश्व प्रतिनिधि .उज्जैन। आगामी विधान सभा चुनाव में बालिक होने जा रहे ऐसे युवा जो अभी नाबालिक है, वे भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे, बशर्त वे आगामी एक अक्टूबर 2023 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले है।
मुख्या निर्वाचन आयोग ने विगत दिवस हुई ईवीएम, वीवीपीएटी एफएलसी वर्कशॉप में 31 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए है। इसमें उज्जैन के जिला निर्वाचन अधिकारी भी शामिल हुए। एक दिवसीय ईवीएम-वीवीपीएटी एफएलसी (फस्र्ट लेबल चेकिंग) वर्कशॉप कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर भोपाल में शनिवार को हुई।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने उज्जैन समेत 31 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, उनके नाम जोड़े जाएं। जेंडर अनुपात बढ़ाने, फॉर्म 6, 7 और 8 के लंबित आवेदनों का जल्द निराकरण, मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं में सुधार, बीएलओ एप से मतदान केंद्र की लेटेस्ट फोटो अपलोड करने, दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार कार्य किया जाए।
इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के अनुभाग अधिकारी शिवम अरोरा, ईवीएम नोडल असम ईमली बरूआ, ईवीएम नोडल पश्चिम बंगाल सुमंता रॉय, प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद कुमार शुक्ला उपस्थित थे।
एक मतदान केन्द्र पर 1500 की संख्या
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि मतदाता के लिए 2 किमी से अधिक दूरी पर मतदान केंद्र न हो। साथ ही एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या भी ना रहे, इस पर विशेष ध्यान दें। वहीं जिन जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा कम है, वहां महिला मतदाताओं का नाम अधिक से अधिक जोड़े। इसमें आंगनवाड़ी, आशा, ऊषा कार्यकर्ता की मदद लें।
साल में चार बार जुड़ सकते है मतदाता सूची में नाम…..
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक साल में चार तिथियांं निर्धारित की है। एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवा, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर 2023 को जो युवा 18 साल की उम्र पूरी कर रहा है, वह मतदान कर सकेगा।